कदम अस्पताल के संचालक व चिकित्सकों सहित 2 के खिलाफ मामला दर्ज 

 
​​​​​​​कदम अस्पताल के संचालक व चिकित्सकों सहित 2 के खिलाफ मामला दर्ज 

भिवानी :

चेयरमैन नेगिलेंसी बोर्ड कम सिविल सर्जन भिवानी द्वारा गठित जांच कमेटी ने स्थानीय मिनी बाईपास स्थित कदम मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल प्रबंधन को एक मरीज के उपचार में लापरवाही बरतने का दोषी पाया है। जिसमें उपचार के दौरान मरीज की मौत हो गई थी।

जांच कमेटी ने इस संबंध में कार्रवाई के लिए सिविल सर्जन को लिखा है। सिविल सर्जन ने इस संबंध में भिवानी के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है। जिसके बाद औद्योगिक थाना पुलिस इस मामले में जांच कर संबंधित पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद औद्योगिक पुलिस थाना क्षेत्र में 7 अगस्त को बीएनएस की धारा 106 के तहत कदम हर साल के संचालक व डा. शिवम सहित दो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
     स्थानीय फैंसी चौक निवासी धर्म सिंह ने आरोप लगाया था कि उसने अपनी पत्नी सुनीता को एक नवंबर 2024 को 12:15 पर मिनी बाईपास स्थित कदम मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के आपातकालीन विभाग में भर्ती करवाया था। लेकिन वहां पर मरीज सुनीता की हालत इतना ज्यादा खराब नहीं थी। जहां पर डा. इनायत ने मरीज सुनीता को प्राथमिक उपचार दिया तथा फिजिशियन डा. संजीव कुमार से उपचार के बारे में टेलीफोन पर बातचीत की। धर्म सिंह ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन व डा. शिवम ने पैसे बनाने के चक्कर में आईसीयू में भर्ती कर दिया।

जहां पर बीएएमएस चिकित्सक डा. शिवम ड्यूटी पर थे, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते डा. संजीव कुमार मरीज सुनीता के उपचार के लिए आईसीयू नहीं पहुंचे और टेलीफोन पर ही मरीज के उपचार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे। तडक़े लगभग तीन बजे डा. इनायत आईसीयू पहुंची और मरीज सुनीता को सीपीआर दिया, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और सुनीता की मौत हो गई। सुनीता के पति धर्म सिंह ने कदम  स्पेशयलिटी अस्पताल पर सुनीता के उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग व हरियाणा सरकार को शिकायत दी थी। जिस पर चेयरमैन नेगिलेंसी बोर्ड कम सिविल सर्जन भिवानी ने जांच कमेटी गठित की थी।

जांच कमेटी ने शिकायत के आधार पर जांच कर डा. नरेन्द्र शर्मा, कदम अस्पताल की चिकित्सक डा. इनायत, मृतका सुनीता के पति धर्म सिंह, डा. शिवम,  डा. संजीव अग्रवाल के बयान दर्ज किए।
     जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड, बयानों, एचडीयू और आईसीयू के लिए एमओएचएफडब्ल्यू, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को देखने के बाद बोर्ड की राय है कि कदम अस्पताल के प्रबंधन ने एमओएचएफडब्ल्यू, भारत सरकार द्वारा एचडीयू और आईसीयू के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एनेस्थेटिस्ट सहित मल्टीस्पेशलिटी से युक्त उचित आईसीयू टीम प्रदान नहीं की थी।

इसके अतिरिक्त यदि डा. संजीव कुमार उस तारीख को बीमार थे तो कदम प्रबंधन को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसलिए यह प्रस्ताव है कि कदम अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही के लिए वांछित आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाए। जांच कमेटी  ने इस सम्बंध में कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक भिवानी को लिखा है।
      लगभग 9 महीने की जांच के बाद औद्योगिक पुलिस थाना क्षेत्र में कदम हॉस्पिटल के संचालक व डा. शिवम तलवार सहित दो के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में मृतका सुनीता के पति धर्म सिंह ने बताया कि पुलिस ने काफी समय के बाद 7 अगस्त को बीएनएस की धारा 106 के खिलाफ के तहत डा. शिवम तलवार व कदम हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिसके बाद उन्हे न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।