माह जनवरी-जून में मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 28,926 चालान किए गए- पुलिस अधीक्षक

 
जनवरी-जून में मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 28,926 चालान किए गए- पुलिस अधीक्षक

 

जिला पुलिस भिवानी के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान किए गए हैं।

जिला पुलिस भिवानी के द्वारा दिनांक 01.01. 2025 से 30.06.2025 तक जिला भिवानी में मोटर वाहन अधिनियम की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध निम्नलिखित चालान किए गए हैं।  जिला पुलिस भिवानी के द्वारा पिछले 06 महिने में मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 28,926 चालान किए गए हैं।

 जिला पुलिस के द्वारा दोपहिया वाहन चालकों के द्वारा हेलमेट का प्रयोग न करने पर 8,292 चालान किए गए हैं।

जिला पुलिस के द्वारा गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर 1,592 चालान किए गए हैं।

जिला पुलिस के द्वारा गाड़ियों के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाकर चलाने के मामले में 93 वाहन चालक का चालान किया गया हैं।

 जिला पुलिस के द्वारा  बुलेट मोटर साइकिल का साइलेंसर बदलकर चलाने वालो के मोटर वाहन अधिनियम के तहत 98 चालान किए गए  है।

यातायात पुलिस के द्वारा शहर के प्रमुख चौकों पर लगाए गए आधुनिक सीसीटीवी कैमरा के द्वारा वाहन चलाते समय हेलमेट का ना प्रयोग करने, सीट बेल्ट न लगाने, मोबाइल फोन पर बात करने, ट्रिपल राइडिंग व ब्लैक फिल्म लगाने वालों के ऑनलाइन चालान करके उनके रजिस्टर्ड नंबर पर ऑनलाइन चालान भेजे जा रहे हैं।

जिला पुलिस के द्वारा पिछले 06 महिने में लेन चेंज के 3,236 चलान किए वहीं रॉन्ग साईड ड्राइविंग के 2,025 चालान किए गए हैं। पिछले 06 महीना में मोटर वाहन अधिनियम की उल्लंघना करने पर जिला पुलिस के द्वारा 7,081 पोस्टल चालान किए गए हैं।

पिछले 06 महीना में मोटर वाहन अधिनियम के तहत ओवर स्पीड के नियमों की उल्लंगना करने वाले वाहन चालकों के 3,011 चालान किए गए। पिछले 06 महीने में शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के 127 चालान किए गए हैं।

पिछले 06 महीने में ट्रिपल राइडिंग करके मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के 805 चालान किए गए हैं। जिला पुलिस भिवानी के द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले 89 वाहन चालकों के चालान किए गए हैं।

प्रवर पुलिस अधीक्षक भिवानी मनबीर सिंह भा०पु०से० ने जिला वासियों से अपील की है कि वह अपने परिवार वह अपनी निजी सुरक्षा के लिए मोटर वाहन अधिनियम के नियमों की पालना करें।

दोपहिया चालक हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें। वहीं वाहन चालक वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात ना करें। जिला पुलिस भिवानी के द्वारा समय-समय पर विद्यार्थियों को व आमजन को जागरूक करने के लिए यातायात नियमों के संबंध में अभियान चलाए जाते हैं ‌। जिले में यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को सहयोग करें वह मोटर वाहन अधिनियम की पालना अवश्य करें।