दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष कैद व जुर्माना

 
दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष कैद व जुर्माना

भिवानी।

नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व माननीय न्यायालय ने व ₹ 40,000/- रुपए का लगाया। एडीजे सुरुचि अटरेजा सिंह के द्वारा आरोपी को सुनाई गई सजा।

जिला भिवानी में रहने वाली एक महिला ने थाना सदर पुलिस भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बतलाया कि दिनांक 25.12.2023 को आरोपी उनकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर घर से ले गया था वहीं आरोपी के द्वारा उनकी लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था।

जो इस शिकायत पर थाना सदर पुलिस भिवानी ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना सदर भिवानी में दर्ज किया था।

थाना सदर भिवानी के द्वारा अभियोग अंकित करने के पश्चात तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था जो माननीय न्यायालय ने आरोपी को ट्रायल के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को  कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

आरोपी की पहचान सोनू पुत्र रवि कुमार निवासी गली नंबर- 02 दुर्गा कॉलोनी, दिनोद रोड, भिवानी के रूप में हुई है।

माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को 04 पोस्को एक्ट के तहत 10 वर्ष कैद व ₹ 20,000/- रुपए जुर्माना, धारा 363,34  भारतीय दंड संहिता के तहत 05 वर्ष कैद व  ₹ 10,000/- रुपए जुर्माना व धारा 366, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 05 वर्ष कैद व ₹ 10,000/- रुपए का जुर्माना लगाया है।

आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार के द्वारा सभी प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए गए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध में तुरंत अभियोग अंकित कर तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाए ताकि पीड़ित को समय पर न्याय दिलाया जा।