दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को उम्रकैद 

 
दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को उम्रकैद 

सुरुचि अटरेजा सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, भिवानी द्वारा नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा तथा ₹ 20,000 के जुर्माने से दंडित किया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इस संबंध में थाना सदर भिवानी के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि दिनांक 15.04.2024 को उसकी नाबालिग बेटी पड़ोस में खेलने के लिए गई थी। इसी दौरान आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने घर की छत पर बने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभियोग संख्या 209 दिनांक 18.04.2024 को धारा 376(एबी) भारतीय दंड संहिता व धारा 06 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना सदर भिवानी में मामला दर्ज किया था।

 मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने अभियोग दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था। मामले के ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाहों के बयान और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। 

माननीय न्यायालय ने आरोपी प्रदीप पुत्र राजपाल निवासी गांव फूलपुरा, जिला भिवानी को पॉक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत उम्रकैद की सजा तथा ₹ 20,000/- रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

पुलिस अधीक्षक भिवानी  सुमित कुमार ने जिले के सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि महिला व बच्चों से संबंधित अपराधों की शिकायत मिलने पर तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर मजबूत साक्ष्यों के साथ न्यायालय में पेश किया जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके और दोषियों को कठोर सजा सुनिश्चित हो सके।