एडीसी ने खाद्य पदार्थों के सैंपलों के केसों की सुनवाई कर लगाया 8 लाख 98 हजार का जुर्माना
भिवानी,
एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में खाद्य पदार्थों के मिसब्रांडेड, सब्सटेंडर्ड, लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन से संबंधित केसों की सुनवाई की।
एडीसी ने विभिन्न केसों में सुनवाई करके मिसब्रांडेड, सब्सटेंडर्ड, बिना लाइसेंस व बिना पंजीकरण के खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर लगभग 8 लाख 98 हजार का जुर्माना लगाया। एडीसी ने संबंधित विक्रेताओं को भविष्य में रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस समय अनुसार नवीनीकरण करवाने की चेतावनी दी।
इस दौरान एडीसी ने आमजन से आह्वान किया है कि यदि कोई खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर करने, पैकिंग करने व आयात-निर्यात, समान अवमानक और समान पर मानक अंकित नहीं पाया जाता है, तो इसकी सूचना जिला खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग को दें।
उन्होंने दुकानदारों से कहा कि वे जुर्माना होने पर कार्यालय द्वारा जारी आदेश प्राप्त होने उपरांत ही अपना चालान कटवाकर बैंक में पैसे जमा करवाएं। अन्य किसी भी व्यक्ति को पैसे न दे। अगर कोई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस व फूड सेफ्टी ऑफिसर के नाम से पैसे मांगे तो किसी को भी न दे तथा इसकी शिकायत तुरंत अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय और फूड सेफ्टी ऑफिसर को दे। इसके साथ ही शिकायत में अपना नाम, मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी भी नोट करवाएं। केसों की सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पुनीत शर्मा मौजूद रहे।
वस्तुओं पर अवमानक पर इन पर लगाया जुर्माना
खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर करने, पैकिंग करने व आयात-निर्यात, समान अवमानक और समान पर मानक अंकित न करने वालों पर कुल आठ लाख 98 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। दादरी गेट स्थित सतगुरू स्वीट्स पर बिना पंजीकरण के दुकान चलाने पर चार हजार 999 रुपए का जुर्माना लगाया है।
इसी प्रकार से जमालपुर बस स्टैंड पर बीकानेर मिष्ठïान भंडार व मुढ़ाल स्थित सतगुरू ढ़ाबा पर बिना पंजीकरण के लिए 1999-1999 रूपए, मुढ़ाल के जय श्री राम फैमली ढ़ाबा पर मिसब्रांडेड के लिए 19 हजार 999 रूपए, देवराला स्थित शिव ट्रेडिंग कंपनी पर सबस्टेंर्ड के उल्लंघन पर नो हजार 999, मैन चौक तोशाम स्थित विशाल बीडी स्टोर एंड जनरल स्टोर पर बिना लाईसेंस के चार हजार 999 रूपए, लोहारू स्थित कटारिया मिल्क एजेंसी पर सबस्टेंर्ड के लिए 19 हजार 999 रूपए, सिवानी की वीर तेजा जी गुरू जंभेश्वर घी भंडार पर सबस्टेंर्ड के लिए 34 हजार 999 रूपए, भिवानी की पैरा मीलिट्री अर्धसैनिक कैंटीन पर मिसब्रांडेड के लिए 39 हजार 999 रूपए, बाग कोठी भिवानी में स्थित गुरूकृपा ट्रेडर पर मिसब्रांडेड के लिए 59 हजार 999 रूपए, सिवानी की सोनू किराना सटोर पर बिना पंजीकरण के लिए एक हजार 999 रूपए, दादरी गेट के शांति नगर की रुचि किराना सटोर पर बिना लाईसेंस के लिए चार हजार 999 रूपए व मिसब्रांडेड के लिए 19 हजार 999 रूपए, मिलकपुर की धनखड़ किराना स्टोर पर बिना लाईसेंस के लिए चार हजार 999 रूपए, हिसार के खरखड़ा की अनाया हेल्दी किचन पर मिसब्रांडेड के लिए 19 हजार 999 रूपए व सबस्टेंर्ड के लिए 39 हजार 999 रूपए, बरवाला रोड हिसार की जय हिंद फूड प्रोडेक्ट पर मिसब्रांडेड के लिए 19 हजार 999 रूपए व सबस्टेंर्ड के लिए 39 हजार 999 रूपए, भिवानी की बंसल टे्रड क ंपनी पर मिसब्रांडेड के लिए 69 हजार 999 रूपए, मुंढाल खुर्द की रोहिला किराना सटोर पर मिसब्रांडेड के लिए 19 हजार 999 रूपए व बरवाला रोड़ हिसार की जैन हिंद फूड प्रोडेक्ट पर सबस्टेंर्ड के लिए 39 हजार 999 रूपए, हिसार के गांव खंाडाखेड़ी की रोहिला किराना स्टोर पर मिसब्रांडेड के लिए 29 हजार 999 रूपए , चरखी दादरी की जोरका बाजरर प्रा.लि. पर मिसब्रांडेड के लिए 39 हजार 999 रुपए जुर्माना लगाया है।
इसी प्रकार से भिवानी की सिधी विनायक मिल्क एंड फूड पर सब्सटेंड के लिए 49 हजार 999 रुपए, सिवानी के सोनू किराना स्टोर पर मिसब्रांडेड के लिए 29 हजार 999 रूपए, सिवानी मंडी मे हुक्म चंद विनोद कुमार पर सब्सटेंड के लिए 39 हजार 999 रूपए, मिलकपुर की धनखड किराना स्टोर पर मिसब्रांडेड के लिए 19 हजार 999 रूपए व हिसार की संध्या ट्रेनिंग पर मिसब्रांडेड के लिए 39 हजार 999 रूपए, रोहतक के सोनू राजपूत बनियानी पनीर ऐंड खोआ वाला पर सबस्टेंर्ड के लिए 19 हजार 999 रुपए, जींद की बाबा फूड प्रोडक्ट पर मिसब्रांडेड के लिए 29 हजार 999 रुपए तथा बवानीखेड़ा से हेमंत किरयाणा स्टोर एंड तायल ट्रेडिंग कंपनी पर पंजीकरण व सब्सटेंडर्ड का उल्लंघन करने पर 1999 व 39 हजार 999 रुपए का जुर्माना लगाया है।

