भिवानी में एडीसी ने खाद्य विक्रेताओं पर लगाया जुर्माना 

 
भिवानी में एडीसी ने खाद्य विक्रेताओं पर लगाया जुर्माना 

भिवानी जिले में एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने खाद्य पदार्थों से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए विभिन्न विक्रेताओं पर लगभग 1.99 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई मिस ब्रांडेड, सबस्टैंडर्ड, बिना लाइसेंस और पंजीकरण के खाद्य पदार्थ बेचने के मामलों में की गई। सुनवाई लघु सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में हुई, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पुनीत शर्मा भी मौजूद रहे।

एडीसी ने कई विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया। इनमें बिना पंजीकरण के लिए राधा बिस्किट बेकरी और बलियाली के राकेश किरयाना स्टोर पर 3998 रुपए का जुर्माना शामिल है। गढ़वाल किरयाना स्टोर पर बिना लाइसेंस और मिस ब्रांडेड उत्पादों के लिए 24 हजार 998 रुपए का दंड लगाया गया।

सब स्टैंडर्ड उत्पाद बेचने पर 49 हजार 999 का जुर्माना लगाया

सब स्टैंडर्ड उत्पादों के लिए हिमांशु, राकेश पंसारी-बवानी खेड़ा और बाबा फूड प्रोडक्ट-भुरटाना पर 49 हजार 999 रुपए का जुर्माना लगा। इसी तरह, जमालपुर के जॉनी किरयाना स्टोर व मैन्युफैक्चरिंग ऑफ श्याम पर 29 हजार 999 रुपए और बिसलवास के देव श्री डेयरी प्रोडक्ट पर 89 हजार 999 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

सुनवाई के दौरान एडीसी ने संबंधित विक्रेताओं को भविष्य में अपने पंजीकरण और लाइसेंस का समय पर नवीनीकरण करवाने की चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विक्रेता-दुकानदार जुर्माना होने पर कार्यालय द्वारा जारी आदेश प्राप्त होने के बाद ही अपना चालान कटवाकर बैंक में पैसे जमा करवाएं। किसी अन्य व्यक्ति को पैसे न दें।

एडीसी ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण, लाइसेंस या फूड सेफ्टी ऑफिसर के नाम पर पैसे मांगता है, तो तुरंत एडीसी कार्यालय या फूड सेफ्टी ऑफिसर को शिकायत करें। शिकायत में अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अवश्य दर्ज करवाएं। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कोई खाद्य पदार्थ अवमानक पाया जाता है या उस पर मानक अंकित नहीं होते हैं, तो इसकी सूचना जिला खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग को दें।