- एडीसी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के दो मामलों में लगाया 44 हजार 998 रुपये जुर्माना
भिवानी, 03 अगस्त। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित मामलों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान दो मामलों में कुल 44 हजार 998 रूपए का जुर्माना लगाया।
एडीसी श्री करवा ने केस की सुनवाई के दौरान गांव सिंघानी में शारदा कॉलेज के पास बाबा मडिय़ा मिष्ठान भंडार के संचालक सूबे सिंह के विरुद्ध बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार चलानेे के मामले में 4,999 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार स्थानीय बाबा नगर कॉलोनी केआरएम दीप ब्रदर्स के संचालक नवीन शर्मा के विरुद्ध मिसब्रांडेड खाद्य सामग्री से संबंधित मामले में 39 हजार 999 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नियमित निरीक्षण और जांच अभियान जारी रखें। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

