Bhiwani Court News: नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को 5 साल की सजा और 20 हजार जुर्माना
भिवानी की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में आरोपी दर्शन को 5 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।
नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में आरोपी को 5 साल की सजा, कोर्ट का बड़ा फैसला ।
भिवानी : भिवानी की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने सुनाया।
मामला नवंबर 2024 का है, जब एक व्यक्ति ने थाना बवानीखेड़ा में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी घर से अपहरण कर ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
ट्रायल के दौरान पुलिस ने अदालत में मामले से जुड़े साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दुर्जनपुर निवासी दर्शन को दोषी मानते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(1)(बी) के तहत 5 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।