DC Sahil Gupta Firecrackers Guidelines Diwali 2026 News: भिवानी में पटाखों पर सख्त गाइडलाइन: 4 से 6 नवंबर तक बिकेंगे पटाखे, जानें चलाने का सही समय
दिवाली पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर डीसी साहिल गुप्ता ने जारी किए आदेश
भिवानी, 04 नवंबर। दीपावली पर्व के साथ-साथ गुरुपर्व, क्रिसमिस और नव वर्ष के आगमन आदि के मद्देनजर जिले में पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण रखने और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर जिलाधीश साहिल गुप्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर विशेष आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश के आदेशानुसार पटाखों की बिक्री 4 से 6 नवंबर तक निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी। ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल 7 और 8 नवंबर को प्रात:कालीन में सुबह 6:00 बजे से लेकर 7:00 बजे तक और सायं कालीन रात्रि 8:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक ही बजा सकते हैं। सात व आठ नवंबर को दोनों दिन पटाखों की बिक्री नहीं होगी। 9 नवंबर से जिले में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023, विस्फोटक अधिनियम, 1884 तथा विस्फोटक नियम, 2008 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश के आदेशानुसार जिले में केवल सीएसआईआर-नीरी से प्रमाणित और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से लाइसेंस प्राप्त ग्रीन पटाखों की ही बिक्री की अनुमति होगी। पटाखों की बिक्री केवल संबंधित एसडीएम द्वारा निर्धारित स्थानों पर लाइसेंसधारी व्यापारियों के माध्यम से ही की जा सकेगी।
ग्रीन पटाखों के डिब्बे पर उत्पाद और बैच का अलग-अलग क्यूआर कोड होना अनिवार्य है। क्यूआर कोड स्कैन करने पर निर्माता का नाम, नीरी पंजीकरण, पीईएसओ/जिला मजिस्ट्रेट लाइसेंस, पटाखे की संरचना और परीक्षण प्रमाणपत्र की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की खरीद-बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
अस्पतालों व शिक्षण संस्थानों के 300 मीटर दायरे में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध
जिलाधीश के आदेशानुसार अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शिक्षण संस्थानों तथा अधिसूचित शांत क्षेत्र के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा। इन क्षेत्रों को नो-क्रैकर जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा। अवैध और परंपरागत पटाखों की आवाजाही रोकने के लिए वाहनों की जांच भी की जाएगी।
निगरानी के लिए चारों उपमंडलों में संयुक्त टीमें गठित
डीसी साहिल गुप्ता ने आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए भिवानी, तोशाम, लोहारू और सिवानी उपमंडलों में संयुक्त निरीक्षण एवं गश्त टीमें गठित की हैं। इन टीमों में संबंधित एसडीएम, डीएसपी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि, फायर स्टेशन अधिकारी के प्रतिनिधि तथा डीईटीसी (एसटी) के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि केवल वैध क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हो और बिक्री निर्धारित अवधि व स्थानों पर ही की जाए। टीमें पटाखों के नमूने लेकर जांच के लिए पीईएसओ को भेजेंगी, वाहनों की जांच करेंगी तथा क्यूआर कोड की प्रमाणिकता भी परखेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के पटाखे जब्त करने, कानूनी कार्रवाई करने तथा लाइसेंस रद्द करवाने की कार्रवाई की जाएगी।
आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे अधिकारी
जिलाधीश ने आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एसडीएम, उप पुलिस अधीक्षक, पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन विभाग और आबकारी एवं कराधान सेल टैक्स के अधिकारी को जरूरी निर्देश दिए हैं। जिलाधीश ने कहा है कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए।