Bhiwani & Charkhi Dadri Electricity News: 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे लगेगी बिजली लोक अदालत, अधिकारी रहेंगे मौजूद
भिवानी में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हर मंगलवार को बिजली अदालत लगाई जाएगी। 27 अक्टूबर को बीटीएम रोड स्थित SE कार्यालय में मौके पर शिकायतें सुलझेंगी।
भिवानी में प्रत्येक मंगलवार को लगेगी बिजली अदालत
उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर होगा निपटारा
भिवानी, 25 अक्टूबर। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा जिला भिवानी और चरखी दादरी के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक बेहतरीन पहल की गई है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज के दिशा-निर्देशों तथा डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में अब प्रत्येक मंगलवार को बीटीएम रोड़, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में बिजली अदालत यानि लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
बिजली निगम अधीक्षक अभियंता जितेंद्र ढ़ुल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष मुहिम के तहत मंगलवार, दिनांक 27 अक्टूबर को बीटीएम रोड़ स्थित अधीक्षण अभियंता (परिचालन परिमंडल) के कार्यालय में सुबह 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक बिजली अदालत लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में उपभोक्ताओं की बिजली बिलिंग, मीटर, नए कनेक्शन या वोल्टेज से जुड़ी तमाम शिकायतों को सीधे सुना जाएगा। मामलों के त्वरित व प्रभावी निपटारे के लिए भिवानी और चरखी दादरी जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यकारी अभियंता और उपमंडल अधिकारी मौके पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि बिजली निगम के अनुसार इस अदालत का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाना है। अदालत के दौरान न सिर्फ पुरानी समस्याओं का मौके पर निपटारा किया जाएगा, बल्कि समय-समय पर उपभोक्ताओं से मिले फीडबैक और समाधान की प्रगति की भी उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने भिवानी और चरखी दादरी के सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे मंगलवार को आयोजित होने वाली इस बिजली अदालत में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।