- सीजेएम पवन कुमार ने हालसा की जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
भिवानी, 01 मई। प्रत्येक व्यक्ति को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए कानूनी जागरूकता अभियान की शुरूआत की गई है। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन डीआर. चालिया के मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव पवन कुमार ने एडीआर सेंटर परिसर से जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल वैन के माध्यम से जिला में कानूनी जागरूकता अभियान चलाकर विभिन्न गांवों में ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी जाएगी। कानूनी जागरूकता शिविरों का संचालन पैनल अधिवक्तागण व पैरा विधिक स्वयं सेवकों द्वारा किया जाएगा। हर जरूरतमंद व्यक्ति को उसके संवैधानिक अधिकार बताए जाएंगे।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव पवन कुमार ने कहा कि इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, श्रमिकों या समाज के हर जरूरतमंद को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। मोबाइल वैन के माध्यम से प्राधिकरण के संदेश ‘न्याय सबके लिए’ को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाएगा, ताकि हर जरूरतमंद को न्याय प्राप्त करने में सुलभता और सहजता प्रदान हो। उन्होंने कहा कि मोबाइल वैन कानूनी जागरूकता अभियान पूरे जून महीने चलेगा। यह अभियान एक मई को गांव धरवानबास व खापड़वास से शुरू होकर 30 मई को गांव गारनपुरा व दरियापुर में संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि देशव्यापी विशेष लोक अदालत अभियान 21 अप्रैल से प्रारंभ होकर 21, 22 और 23 अगस्त 2026 तक आयोजित होंगी। वही 30 मई व 15 जुलाई को चैक बाउंस के केसो का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण आंचल के जागरूकता शिविर में किसानों के लिए कृषि तथा किसान विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, पॉल्यूशन विभाग, श्रम विभाग और फैमिली आईडी व चुनाव कार्यालय की विभागीय कल्याणकारी योजनाओं का भी विस्तार से प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जागरूकता शिविरों में हर जरूरतमंद के संवैधानिक अधिकारों, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, नालसा योजनाओं, हरियाणा मुआवजा योजना, संवैधानिक अधिकारों व मौलिक कर्तव्यों तथा विभिन्न कानूनी विषयों सहित प्राधिकरण की संपूर्ण सेवाओं तथा स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सुविधाएं) आदि के विषय रखे गए हैं, जिनके बारे में जनमानस में जागरूकता फैलाई जाएगी। नालसा हेल्प नंबर 15100 व प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01664-245933 के बारे में प्रचार-प्रसार किया जाएगा। जागरूकता अभियान में लीगल एड टीम के साथ संबंधित ग्राम सचिव और सरपंचों को भी जोड़ा गया है, जिससे हर जरूरतमंद तक नालसा और हालसा और प्राधिकरण के कानूनी सहायता के संदेश को पहुंचाया जाए। इस अवसर पर प्राधिकरण के पैनल अधिवक्तागण व अधिकार मित्र, संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे।
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