भिवानी: दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल कैद व जुर्माना

 
भिवानी: दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल कैद व जुर्माना

भिवानी।

नाबालिग लड़की के घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी  को माननीय अजय पराशर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को  भिवानी की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए  ( 04 पोस्को एक्ट के तहत 12 साल कैद की सजा ₹ 50,000 जुर्माना, धारा 450 भारतीय दंड संहिता के तहत 05 वर्ष कैद की सजा व ₹ 25,000 व धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत 03 वर्ष कैद की सजा व ₹ 20,000 का जुर्माना) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर कुल ₹ 95,000/- का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

इस मामले में महिला थाना भिवानी ने वर्ष 2023 में अभियोग पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2023 में महिला थाना भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जिसमें नाबालिक लड़की ने आरोपी के द्वारा नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उससे दुष्कर्म करके जान से मारने की धमकी देने के मामले में शिकायत पर अभियोग दर्ज किया गया था।

महिला थाना भिवानी के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। इसके बाद नाबालिग के माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी मोहित पुत्र यशपाल निवासी कृष्णा कॉलोनी, भिवानी को 12 साल कैद की सजा सुनाई  व कुल ₹ 95,000/- का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

पुलिस अधीक्षक भिवानी नीतीश अग्रवाल आईपीएस ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व  पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें। पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।