- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कर रहा विशेष सहयोग: एडीसी
भिवानी, 23 जून। एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से पांच लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है।
इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक राजकुमार ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए 88 केसों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत जो महिलाएं हरियाणा की स्थाई निवासी हैं और जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपए से कम है, वे महिलाएं इस योजना के पात्र हैं। ऋण के लिए आवेदक के समय पर महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षो तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों को छोडक़र अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्सा, छोटे सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीकल, ई-रिक्सा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत टेलरिंग, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, फूड स्टॉल, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम और आइसक्रीम बनाने की यूनिट आदि बनाने का काम शुरू कर सकती हैं।
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- एक लाख रूपए तक के ऋण के लिए जिला में वर्ष 2026-2027 में 124 केसों का लक्ष्य
निगम प्रबंधक ने बताया कि इसके अलावा बैंकों के माध्यम से एक लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने भी की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत जिला भिवानी के लिए 2026-2027 में 124 केसों का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की महिलाओं को अधिकतम 25 हजार रुपए तथा अन्य श्रेणी की महिलाओं को अधिकतम 10 हजार रुपए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाएं सिलाई कार्य, बुनाई कार्य, कॉस्मेटिक की दुकान, परचून की दुकान, मनियारी की दुकान व हाथ के सभी प्रकार के कार्य शुरू कर सकती हैं।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज की फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज होने जरूरी हैं। अधिक जानकारी के लिए महम रोड़ नई बस्ती स्थित महिला विकास निगम के कार्यालय एवं मोबाइल नंबर 7507189640/01664-243985) संपर्क किया जा सकता है।

