भिवानी : हत्यारे को उम्रकैद, जुर्माना

 
भिवानी : हत्यारे को उम्रकैद, जुर्माना

भिवानी।

भिवानी के गांव कलिंगा निवासी सुधीर कुमार की वर्ष 2019 में हत्या करने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा व 14 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वर्ष 2019 में आरोपी ने कलिंगा निवासी सुधीर कुमार की उसके घर पर चाकू से हत्या की थी। जिसमें भिवानी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर संजीव आर्या की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आरोपी को सजा सुनाई।

न्यायालय द्वारा राजस्थान के पिलोद निवासी जयवीर को धारा 302, 201, 120बी के तहत उम्र कैद की सजा व 14000 रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना ना भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इस मामले में थाना सदर पुलिस भिवानी ने 30 अक्टूबर 2019 को धारा 302, 201, 404 व 34 के केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। न्यायालय में ट्रायल के दौरान एडीए आजाद मलिक के द्वारा आरोपी के विरुद्ध दलीलों को मजबूती से रखा था।

एसपी बोले- संगीन अपराध के मामलों में बिना विलंब केस करें दर्ज थाना सदर पुलिस भिवानी ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया था। न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा व जुर्माना लगाया है। भिवानी के एसपी नीतीश अग्रवाल ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि संगीन अपराध में शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें। पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।