Market Committee Bhiwani Guidelines: भिवानी नई सब्जी मंडी में व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन सख्त, जारी किए नए निर्देश
डीसी साहिल गुप्ता ने नई सब्जी मंडी में अतिक्रमण व अव्यवस्था पर लगाम लगाने के दिए सख्त आदेश
दुकानों के पीछे 80 व 60 फीट रोड पर लोडिंग-अनलोडिंग व कब्जे पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
भिवानी, 28 अगस्त। डीसी साहिल गुप्ता के निर्देशानुसार नई सब्जी मंडी भिवानी में मंडी व्यवस्था को सुचारू एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मार्केट कमेटी भिवानी के सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी ने सभी आढ़तियों, व्यापारियों एवं रिटेल सब्जी विक्रेताओं को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश हैं।
डीसी के आदेशानुसार दुकान नंबर 1 से 10 के पीछे 80 फीट रोड तथा दुकान नंबर 11 से 34 के पीछे 60 फीट रोड पर किसी भी आढ़ती, व्यापारी, रेहड़ी-फेरी वाले अथवा सब्जी-फल विक्रेता द्वारा लोडिंग-अनलोडिंग नहीं की जाएगी। इन मार्गों पर किसी भी प्रकार का अवरोध, अतिक्रमण अथवा कब्जा भी नहीं किया जाएगा।
मार्केट कमेटी के सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इन मार्गों पर अतिक्रमण एवं लोडिंग-अनलोडिंग होने से मंडी में आवागमन बाधित होता है तथा व्यापारियों और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मंडी परिसर में सुचारू आवागमन बनाए रखने के लिए इन मार्गों को खाली रखना आवश्यक है।
उन्होंने सभी संबंधित आढ़तियों, व्यापारियों एवं रिटेल विक्रेताओं से अपील की कि वे उपायुक्त के निर्देशों का पालन करते हुए मंडी परिसर को साफ-सुथरा एवं व्यवस्थित रखने में सहयोग करें। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की स्वयं होगी।