Bhiwani Parali Burning Ban: भिवानी में धान की पराली जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध, जिलाधीश साहिल गुप्ता ने जारी किए आदेश

भिवानी जिले में धान की पराली जलाने पर प्रतिबंध। जिलाधीश साहिल गुप्ता ने 5 दिसंबर तक के लिए जारी किए आदेश।
 
District Magistrate Sahil Gupta

धान की पराली जलाने पर जिले में प्रतिबंध: जिलाधीश साहिल गुप्ता

भिवानी, 22 सितंबर। जिलाधीश साहिल गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में खुले खेतों में धान के बचे हुए अवशेष (पराली) जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश फिलहाल 21 सितंबर से पांच दिसंबर तक लगाए गए हैं। जिलाधीश ने आदेश में कहा कि खुले खेतों में धान के अवशेष जलाने से निकलने वाला धुआं विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रदूषकों से युक्त होता है, जिसका मानव स्वास्थ्य सहित सभी जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकना तथा आमजन के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के चलते धारा 163 लगाई गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों के तहत फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाने और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि भिवानी जिले की सीमा में खुले खेतों में धान के बचे हुए अवशेष जलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक रहेगी। इसके लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समितियों, उपमंडल कार्यालयों, तहसीलों, न्यायालयों, सार्वजनिक स्थानों और पुलिस थानों को भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और ढाई माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा। आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।