High Security Registration Plate Haryana: एसपी मयंक मिश्रा के निर्देश, 31 अक्टूबर तक लगवाएं HSRP प्लेट वरना होगी कानूनी कार्रवाई

भिवानी पुलिस का HSRP नंबर प्लेट को लेकर विशेष अभियान। वाहन चालकों को 31 अक्टूबर 2026 तक का समय, 1 नवंबर से कटेगा चालान और होगी कानूनी कार्रवाई।

 
SP Mayank Mishra IAS

HSRP नंबर प्लेट के नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाएगी भिवानी पुलिस।

*वाहन चालकों को 31 अक्टूबर तक निर्धारित मानकों के अनुरूप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने की समय-सीमा। 01 नवंबर से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगी नियमानुसार चालान एवं कानूनी कार्रवाई।*

पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री अजय सिंघल, आईपीएस के निर्देशानुसार, पुलिस महानिरीक्षक रोहतक रेंज, रोहतक श्री हामिद अख्तर, आईपीएस के मार्गदर्शन तथा पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री मयंक मिश्रा, आईपीएस के निर्देशन में जिला भिवानी पुलिस द्वारा वाहनों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

वाहन चालकों को 31 अक्टूबर तक का समय, 01 नवंबर से होगी कार्रवाई।

जिला पुलिस भिवानी द्वारा सभी वाहन चालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे *31 अक्टूबर 2026 तक अपने वाहनों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप वैध हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना सुनिश्चित करें।* निर्धारित समय-सीमा के बाद, अर्थात् *1 नवंबर 2026 से*, HSRP संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना नंबर प्लेट या निर्धारित मानकों के विपरीत नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम एवं लागू यातायात नियमों के तहत नियमानुसार चालान और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना, वाहनों की सही पहचान सुनिश्चित करना तथा वाहन नंबर प्लेटों में अनधिकृत बदलाव, छेड़छाड़ और अस्पष्ट नंबर प्लेटों के माध्यम से होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाना है।

इस वर्ष अब तक बिना नंबर प्लेट के 4,766 और HSRP के 7,552 चालान किए गए हैं।

जिला पुलिस भिवानी द्वारा यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में *वर्ष 2026 में अब तक बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने के मामलों में 4,766 चालान तथा HSRP संबंधी उल्लंघनों के मामलों में 7,552 चालान किए जा चुके हैं।* ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पुलिस यातायात नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से ले रही है। आगामी विशेष अभियान के दौरान भी नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

HSRP नियमों की अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई

अभियान के दौरान जिला पुलिस भिवानी द्वारा प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों तथा अन्य आवश्यक स्थानों पर वाहनों की नंबर प्लेटों की जांच की जाएगी। जांच में निर्धारित मानकों के अनुरूप HSRP नहीं लगी होने, नंबर प्लेट पर अनधिकृत तरीके से बदलाव किए जाने, प्लेट से छेड़छाड़ होने अथवा पंजीकरण नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देने जैसी अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध लागू यातायात नियमों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार चालान और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वाहन चालक इन बातों का रखें विशेष ध्यान

1.  अपने वाहन पर निर्धारित मानकों के अनुरूप वैध हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाएं।

2.  नंबर प्लेट पर वाहन का पंजीकरण नंबर स्पष्ट एवं आसानी से पढ़ने योग्य होना चाहिए।

3.  नंबर प्लेट पर किसी प्रकार की अनधिकृत सजावट, बदलाव, छेड़छाड़ या नंबर को छिपाने वाली सामग्री का प्रयोग न करें।

4.  नंबर प्लेट को मोड़कर, ढककर अथवा इस प्रकार न लगाएं कि वाहन का पंजीकरण नंबर स्पष्ट दिखाई न दे।
5. यदि नंबर प्लेट क्षतिग्रस्त है या उस पर अंक स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, तो उसे नियमानुसार ठीक करवाएं अथवा बदलवाएं।

6.  HSRP लगवाने के लिए अधिकृत माध्यम का ही उपयोग करें और वाहन के पंजीकरण संबंधी दस्तावेज सही रखें।

7.  HSRP के नियमों के साथ-साथ हेलमेट, सीट बेल्ट, निर्धारित गति सीमा तथा अन्य यातायात नियमों का भी पालन करें।

अपराध नियंत्रण एवं सड़क सुरक्षा में HSRP की महत्वपूर्ण भूमिका

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों की पहचान को अधिक विश्वसनीय बनाने में सहायक होती है। इससे यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, संदिग्ध वाहनों की पहचान करने तथा वाहन चोरी और अन्य आपराधिक मामलों की जांच में पुलिस को सहायता मिलती है। स्पष्ट एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट होने से वाहनों की पहचान करने में सुविधा रहती है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलती है।

पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री मयंक मिश्रा, आईपीएस के निर्देशन में जिला पुलिस द्वारा इस अभियान के दौरान वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही, नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लागू कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

भिवानी पुलिस की वाहन चालकों से अपील

जिला पुलिस भिवानी सभी वाहन चालकों से अपील करती है कि वे *31 अक्टूबर 2026 तक अपने वाहनों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप HSRP लगवाना सुनिश्चित करें* तथा नंबर प्लेट को स्पष्ट एवं सही स्थिति में रखें। 01 नवंबर 2026 से नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें और यातायात नियमों की पूर्ण पालना करें।

नियमों का पालन करना केवल कानूनी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।