- प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ 75 हजार रुपये के तीन चालान कर 36 किलो प्लास्टिक किया जब्त
 

भिवानी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर परिषद की संयुक्त कार्रवाई। हालू बाजार में प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर 75,000 रुपये का जुर्माना और 36 किलो माल जब्त।

 
नगर परिषद भिवानी अभियान

भिवानी, 21 जुलाई। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर परिषद की संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री एवं पॉलीथिन के उपयोग पर रोक लगाने तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व जेईई चंचल ने किया। अभियान के दौरान हालू बाजार में निरीक्षण करते हुए प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पाए जाने पर तीन चालान किए गए, जिन पर कुल राशि 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही लगभग 36 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री भी जब्त की गई।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि आमजन को जागरूक करने के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर जागरूकता बैनर लगाए गए हैं। इन बैनरों के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर पडऩे वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन का उपयोग पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। इससे भूमि, जल एवं वायु प्रदूषित होते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। उन्होंने सभी दुकानदारों एवं नागरिकों से अपील की कि वे प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन का उपयोग पूरी तरह बंद करें तथा पर्यावरण संरक्षण में अपना सक्रिय सहयोग दें। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।