- 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित, पात्र नागरिक समय पर जुड़वाएं अपना नाम : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी साहिल गुप्ता
भिवानी, 01 अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के निर्देशानुसार एक जुलाई 2026 को आधार तिथि मानते हुए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन 31 जुलाई को कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों पर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो 30 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से निर्धारित अवधि के दौरान अपने नाम का पंजीकरण, संशोधन अथवा विलोपन संबंधी कार्य समय पर करवाने की अपील की।
नागरिक मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए निर्वाचन हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 941 मतदान केंद्र स्थापित हैं। इनमें लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 246 मतदान केंद्र, भिवानी विधानसभा क्षेत्र में 227, तोशाम विधानसभा क्षेत्र में 233 तथा बवानीखेड़ा (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र में 235 मतदान केंद्र शामिल हैं। जिले में कुल 7 लाख 97 हजार 124 मतदाता दर्ज किए गए हैं, जिनमें 4 लाख 23 हजार 709 पुरुष, 3 लाख 73 हजार 408 महिला तथा 7 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या के अनुसार लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 95 हजार 34 मतदाता हैं, जिनमें 1 लाख 3 हजार 263 पुरुष, 91 हजार 769 महिला तथा 2 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। भिवानी विधानसभा क्षेत्र में कुल 1 लाख 96 हजार 905 मतदाता हैं, जिनमें 1 लाख 3 हजार 827 पुरुष, 93 हजार 75 महिला तथा 3 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। तोशाम विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 9 हजार 179 मतदाता हैं, जिनमें 1 लाख 11 हजार 441 पुरुष, 97 हजार 737 महिला तथा 1 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। बवानीखेड़ा (अजा.) विधानसभा क्षेत्र में कुल 1 लाख 96 हजार 6 मतदाता हैं, जिनमें 1 लाख 5 हजार 178 पुरुष, 90 हजार 827 महिला तथा 1 ट्रांसजेंडर मतदाता दर्ज हैं।
साहिल गुप्ता ने बताया कि जिन नागरिकों की आयु एक जुलाई 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है और उनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे निर्धारित अवधि के दौरान अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए प्रपत्र-6, नाम विलोपन के लिए प्रपत्र-7 तथा मतदाता सूची में किसी प्रकार के संशोधन के लिए प्रपत्र-8 भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए निर्वाचन हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे तथा मतदाता सूची में प्राप्त त्रुटियों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आमजन को इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के प्रति व्यापक स्तर पर जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

