- एसआईआर कार्य में बीएलओ का सहयोग करें आमजन: साहिल गुप्ता 
 

- जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता ने आमजन से की सहयोग की अपील
 
 
भिवानी निर्वाचन आयोग

भिवानी, 20 जून। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में आमजन को सहयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए बीएलए द्वितीय  एसआईआर कार्य में प्रशासन द्वारा नियुक्त बीएलओ का सहयोग करें ताकि मतदाता सूची को पारदर्शी तरीके  से निर्धारित समय में पुनरीक्षण हो सके। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य लोकतंत्र की मजबूती के लिए होता है, जिसमें आमजन की सहयोग के भागीदारी जरूरी है। 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए कुल 941 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। इनमें लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 246, भिवानी में 227, तोशाम में 233 तथा बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 235 बीएलओ कार्यरत हैं। ये सभी बीएलओ मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए घर-घर जाकर फॉर्म दे रहे हैं। मतदाताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से आह्वान किया कि वे पुनरीक्षण कार्य के दौरान अपने रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटो, मतदाता पहचान पत्र तथा मोवाइल नंबर बीएलओ को उपलब्ध करवाएं और निर्धारित प्रपत्रों में भी इनका सही उल्लेख करें, ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके।

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- विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज

डीसी ने बताया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत पात्र नागरिकों को अपने आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता निर्धारित तिथि पर बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) के पास पहुंचकर अपने दस्तावेज जमा करवाएं ताकि मतदाता सूची का शुद्ध एवं पारदर्शी अद्यतन किया जा सके। आवेदन करते समय दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मतदाता पहचान पत्र (यदि उपलब्ध हो), केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू के कर्मवारी या पेंशनर का पहचान पत्र अथवा पीपीओ, 01 जुलाई 1987 से पहले भारत में किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी अथवा अन्य जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो), सरकारी अभिलेखों में दर्ज परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड (निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार) आदि शामिल हैं।