प्लास्टिक जलाना एक दंडनीय अपराध है: शैलेंद्र अरोड़ा 

 
प्लास्टिक जलाना एक दंडनीय अपराध है: शैलेंद्र अरोड़ा 

भिवानी।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी  शैलेन्द्र अरोड़ा ने कहा कि प्लास्टिक जलाना एक दंडनीय अपराध है। सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) और प्लास्टिक कैरी बैग पर एक जुलाई 2022 से पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।

वहीं दूसरी ओर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डीसी साहिल गुप्ता के निर्देशानुसार शहर में विभिन्न स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाकर लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और पर्यावरण का संरक्षण करने का आह्वान किया है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ ऐसी प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, लेकिन हम उनकी जगह पर दूसरी वस्तुओं का प्रयोग कर पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक कैरी बैग की जगह पर कागज के बैग, कपड़े, जूट के बैग और गत्ते के बक्से इत्यादि, प्लास्टिक के कप और थर्माकोल के कप, गिलास की जगह कागज के कप, स्टील के कप, कुल्हड़ बरवा, क्ले कप कार्यक सेरामिक कप, कांच के कप / गिलास तथा अन्य धातुओं के कप व गिलास इत्यादि, प्लास्टिक की छड़ी वाले ईयरबड्स की जगह लकड़ी, बांस के ईयरबड्स व धातुओं से बने हुए ईयरबड्स का प्रयोग करें।
इसी प्रकार से आइसक्रीम, गुब्बारे, झंडे आदि के लिए प्लास्टिक की छड़ें की जगह बांस / लकड़ी की छड़ें व धातुओं से बने हुए छड़े प्रयोग करें। प्लास्टिक की प्लेटें व कटोरी की जगह बायोडिग्रेडेबल प्लेटें, कटोरी स्टील प्लेटें कटोरी, / धातुओं से बनी हुई प्लेट / कटोरी, पेपर प्लेट व पत्ते के पत्तल / कटोरी प्रयोग कर सकते हैं। सजावट के लिए पॉलीस्टाइरीन (थर्माकोल) की जगह कपड़े, कागज, रिबन सजावट का प्रयोग करें।

प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह कागज का तिनका व धातुओं से बने हुए स्ट्रा का प्रयोग, कटलरी, चम्मच, कांटे स्ट्रॉ, ट्रे और चाकू की जगह डिस्पोजेबल लकड़ी, बांस का विकल्प यानी स्टील, पीतल आदि, मिठाई के डिब्बों के चारों ओर प्लास्टिक रेपिंग या पेकिंग फिल्म प्लास्टिक टेप व प्लास्टिक स्टीकर की जगह कागज / एल्यूमीनियम के रेपिंग / पैकिंग फिल्म /टेप / स्टीकर आदि का प्रयोग, गैर-बुने हुए प्लास्टिक बैग 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम)की जगह जूट बैग और कपड़े बैग का, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर की जगह
उन्होंने कहा है कि पारिवारिक समारोह में प्लास्टिक के बर्तनों, गिलास, कप, प्लेट इत्यादि की जगह धातु / स्टील /कॉपर / तांबे / शीशे / कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करें।