बाल विवाह न केवल समाज के लिए एक गंभीर समस्या है, बल्कि यह कानून का खुला उल्लंघन - हरबंस कौर
महिला थाना भिवानी में महिला पुलिस कर्मचारियों को बाल विवाह के संबंध में विस्तृत जानकारी, कानूनी प्रावधान और दंड प्रक्रिया पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।
महिला थाना भिवानी में महिला पुलिस कर्मचारियों के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक थाना महिला, निरीक्षक कमलेश देवी द्वारा की गई तथा जिला प्रोटेक्शन अधिकारी हरबंस कौर ने कार्यक्रम में मुख्य रूप से बाल विवाह विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिला पुलिस कर्मचारियों को—
बाल विवाह की परिभाषा,
इसके सामाजिक दुष्परिणाम,
कानूनी प्रावधान,
तथा बाल विवाह रोकथाम अधिनियम में निर्धारित दंड के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
जिला प्रोटेक्शन अधिकारी हरबंस कौर ने बताया कि बाल विवाह न केवल समाज के लिए एक गंभीर समस्या है, बल्कि यह कानून का खुला उल्लंघन भी है। इसके दुष्परिणाम बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए समाज के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे ऐसे मामलों की सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें।
इसके पश्चात कार्यक्रम में मौजूद सभी महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ‘बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और हम इसे रोकने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे’ का संकल्प लेते हुए शपथ ग्रहण की। शपथ में यह भी शामिल रहा कि वे समाज में बाल विवाह के प्रति जागरूकता फैलाएँगी और कानून के दायरे में रहकर ऐसी घटनाओं को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएँगी।
प्रबंधक थाना महिला निरीक्षक कमलेश देवी ने कहा कि महिला थाना भिवानी ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को कानून की जानकारी देने और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
जिला पुलिस भिवानी समाज के सभी वर्गों से अपील करती है कि वे बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में सहयोग करें और ऐसी किसी भी सूचना को तुरंत पुलिस को उपलब्ध कराएँ।

