एक्सपायरी डेट का सामान बेचने का दोषी पाए जाने पर उपभोक्ता कमीशन ने ठोका जुर्माना

 
एक्सपायरी डेट का सामान बेचने का दोषी पाए जाने पर उपभोक्ता कमीशन ने ठोका जुर्माना

भिवानी :

उपभोक्ता के अधिकारों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों व प्रतिष्ठान संचालकों पर उपभोक्ता आयोग सख्त रूख अपनाएं हुए है। ऐसा ही एक मामला भिवानी में सामने आया है, जहां पर उपभोक्ता को एक्सपायरी डेट का सामान बेचने वाले स्थानीय विशाल मेगा मार्ट पर उपभोक्ता कमीशन ने जुर्माना ठोका है। इस बारे में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता घनश्याम शर्मा ने बताया कि वे उपभोक्ताओं को पिछले कई वर्षो से अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करते आ रहे

उन्होंने बताया कि विशाल मेगा मार्ट द्वारा एक्सपायरी डेट का सामान बेचने पर उपभोक्ता कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके बाद पूरी जांच व पड़ताल के बाद उपभोक्ता कमीशन की प्रजाईडिंग मैंबर सरोज बाला बोहरा व मैंबर शशी किरण पंवार ने संज्ञान लेते हुए विशाल मेगा मार्ट को दोषी पाया तथा कमीशन ने नियोक्ता को एक्सपायरी डेट के सामान की कीमत, 25 हजार रूपये शिकायकर्ता को हर्जाना, पांच हजार लिटीगेशन खर्चा व 25 हजार रूपये उपभोक्ता कानूनी सहायता के खाते में 40 दिन में अदायगी करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना हर विक्रेता की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एक्सपायरी सामान बेचना ना केवल सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ है।

उन्होंने कहा कि उक्त निर्णय ना केवल उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते है, बल्कि दुकानदारों को भी जिम्मेदारी के प्रति सचेत करते है।