दादरी में मर्डर और रेप के दोषियों को उम्रकैद 

 
दादरी में मर्डर और रेप के दोषियों को उम्रकैद 

चरखी दादरी में कोर्ट ने मर्डर और रेप के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि नरेश कुमार सेशन जज चरखी दादरी की अदालत ने मर्डर के मामले में दादरी जिले के घसोला निवासी राकेश उर्फ सोनू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है ।

बता दे कि वर्ष 2018 में थाना सदर चरखी दादरी में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था । पुलिस को मिली शिकायत में राजेन्द्र निवासी घसोला ने बताया था कि उसका बड़ा भाई अतर सिंह बिजली विभाग से सेवानिवृत था। रात को वह खाना खाकर मकान में बने अलग कमरे में सोया था।

दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

सुबह जब उन्होंने देखा तो अतर सिंह के शरीर पर चोटें लगी थी और वह बेहोशी की हालत में था। जब अतर सिंह को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। हत्या के आरोपी राकेश उर्फ सोनू व उशील उर्फ सुशील निवासी घसोला को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी राकेश उर्फ सोनू को उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। 

एक अन्य रेप केस में सेशन एडिशनल जज जसबीर सिंह कुंडु की अदालत ने आरोपी राहुल उर्फ चमरू निवासी कसार जिला सेखपुरा सराय बिहार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

वर्ष 2021 में दोषी राहुल ने चरखी दादरी जिले के एक गांव में बने ईंट भट्ठा पर काम करने वाली युवती साथ रेप कर उसे गर्भवती किया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोषी दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।