Entry Rules 2026 Today Updates: दिल्ली में गैर-BS6 पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर सख्त पाबंदी, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को राहत
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक गैर-BS-VI (BS6) मानकों को पूरा न करने वाले बाहरी वाहनों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। इस नए यातायात नियम का सीधा असर दिल्ली-एनसीआर के पड़ोसी जिलों जैसे हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर से दिल्ली की ओर आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों पर पड़ रहा है। दिल्ली सरकार और यातायात पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सीधे ₹20,000 का चालान काटा जा रहा है।
यह पाबंदी आगामी 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। नए नियमों, प्रतिबंधों और छूट से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं का ब्योरा नीचे दिया गया है:
🚫 किन गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पूरी तरह बंद है?
सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित श्रेणियों के वाहनों पर रोक लगाई गई है:
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गैर-BS6 पेट्रोल और डीजल वाहन: जो गाड़ियां BS-IV (BS4) या उससे नीचे के मानकों (जैसे BS3) की हैं, उन्हें दिल्ली सीमाओं (Borders) से ही वापस भेज दिया जाएगा।
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बिना वैध PUCC (प्रदूषण) वाले वाहन: यदि आपकी गाड़ी BS6 मानकों को पूरा भी करती है, लेकिन आपके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) नहीं है, तो दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे वाहनों को दिल्ली के ईंधन पंपों पर पेट्रोल या डीजल भी नहीं दिया जाएगा।
✅ किन गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश करने की पूरी छूट है?
पर्यावरण अनुकूल एवं न्यूनतम उत्सर्जन करने वाले वाहनों को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है:
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BS-VI (BS6) अनुपालन वाहन: सभी आधुनिक BS6 मानकों वाले पेट्रोल और डीजल वाहन।
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इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) एवं हाइब्रिड गाड़ियां: शून्य या बेहद कम उत्सर्जन के कारण इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को दिल्ली में आवाजाही की पूरी छूट दी गई है।
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CNG और LNG गाड़ियां: जिन वाहनों की आरसी (RC) पर CNG दर्ज है, और जिनके पास वैध प्रदूषण व फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध है, वे बिना किसी रुकावट के दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं।
🚑 मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं के लिए क्या हैं विशेष नियम?
आपत्कालीन और जनसेवा से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से पूरी तरह अलग रखा गया है:
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पूर्ण छूट: आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फायर टेंडर (दमकल), पुलिस वाहन और सरकार द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक तथा आधिकारिक ड्यूटी वाले वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
📸 दिल्ली सीमाओं पर हाई-टेक चेकिंग: AI और कैमरों से 24 घंटे रखी जा रही है नजर
दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा सीमाओं पर 24 घंटे सख्त निगरानी रखी जा रही है:
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एएनपीआर (ANPR) और आरएफआईडी (RFID) सिस्टम: सीमाओं पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे और RFID सिस्टम तैनात किए गए हैं।
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तुरंत पहचान: ये कैमरे सीमा से गुजरने वाले हर वाहन की नंबर प्लेट को तुरंत स्कैन कर केंद्रीय वाहन डेटाबेस से उसके प्रदूषण मानकों (BS Standard) और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUCC) की वैधता की पहचान कर लेते हैं। नियम का उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत डिजिटल चालान जारी कर दिया जाता है।