जिलाधीश साहिल गुप्ता ने एचटेट के चलते जिला में की धारा 163 लागू 

 
 जिलाधीश साहिल गुप्ता ने एचटेट के चलते जिला में की धारा 163 लागू 

भिवानी।

जिलाधीश साहिल गुप्ता ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 30 व 31 जुलाई आयोजित की जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा-2024 के चलते जिला के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। ये आदेश एचटेट के आयोजन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।
जिलाधीश गुप्ता ने अपने आदेशों में कहा है कि जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूल/कॉलेजों में स्थापित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

इन आदेशों का उद्देश्य परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी आपातकालीन अथवा अवांछनीय स्थिति से बचाव करना है।

यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडित किया जा सकता है। यह आदेश पुलिस बल और ड्यूटी पर तैनात प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर इस प्रकार रहेगी पाबंदी
 परीक्षा के दौरान जिला भिवानी के सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में लाठी, डण्डा, जेली और किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर जाना वर्जित है।
परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है।
 परीक्षा समय के दौरान जिला भिवानी में परीक्षा केन्द्रों व उसकी 200 मीटर की परिधि में स्थित सभी दुकानों / शैक्षणिक संस्थाओं में स्थापित फोटोस्टेट/मोबाइल फोन /कम्पयूटर/ लैपटॉप / वार्ईफाई/ पर्सनल हॉट स्पॉट आदि का संचालन वर्जित है।
 पांच या अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने या सार्वजनिक सभा आयोजित करने पर पाबंदी रहेगी।