खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट ना करें विक्रेता: एडीसी 

 
खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट ना करें विक्रेता: एडीसी 

भिवानी।

एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने कहा कि विक्रेता खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट ना करें। एडीसी ने आमजन से आह्वान किया कि  यदि कोई खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर करने, पैकिंग करने व आयात-निर्यात करने के दौरान कोई सामान अवमानक और उस समान पर मानक अंकित नहीं पाया जाता है, तो इसकी सूचना जिला खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग को दें।
एडीसी  करवा अपने कार्यालय में शुक्रवार को खाद्य पदार्थों के मिसब्रांडेड, सब्सटेंडर्ड, लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन से संबंधित केसों की सुनवाई कर रहे थे।

एडीसी ने विभिन्न केसों की सुनवाई करके मौके पर ही निर्णय दिया। मिसब्रांडेड, सब्सटेंडर्ड, बिना लाइसेंस व पंजीकरण के खाद्य पदार्थ बेचने को लेकर 9 लाख  80 हजार रूपए का जुर्माना लगाया।
केसों की सुनवाई करते हुए एडीसी ने लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार पर खोवा के प्रोडक्ट्स के अवमानक पाए जाने व मुरली फूड प्रोडक्ट्स पर कोकोनट बर्फी के अवमानक पाए जाने पर एक लाख 90  हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट व लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन न करवाने पर 7 लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एडीसी ने संबंधित विक्रेताओं को भविष्य में रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस समय अनुसार नवीनीकरण करवाने की चेतावनी दी। केसों की सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पुनीत शर्मा मौजूद रहे।