योग्य लाभार्थी को विवाह शगुन का लाभ 71000 रूपये तक:- रवि मीणा 

 
योग्य लाभार्थी को विवाह शगुन का लाभ 71000 रूपये तक:- रवि मीणा 

तोशाम
 एसडीएम रवि मीणा (आईएएस) ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग, द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के परिवारों को लड़की की शादी के लिए 71,000/- रूपये तथा सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के लिए 51,000/-रूपये तथा अन्य सभी वर्गों के परिवारों को लड़की की शादी के लिए 41,000/- रुपये दिये जाने का प्रावधान है। यह स्कीम हरियाणा राज्य से सभी वर्गों जो हरियाणा के स्थाई निवासी है और उनके सभी सदस्यों की सभी स्त्रोतों से पारिवारिक आय 1.80 लाख रूपये तक हो।

उन्होंने बताया क़ि महिला खिलाड़ी बशर्ते  उसने  ओलम्पिक,  गैर-ओलम्पिक और अन्य टूर्नामेंट / चैम्पियनशिप में से किसी एक में भाग लिया हो और उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पद जारी किया हो को भी शादी के लिए 41,000/- रूपये दिये जाने का प्रावधान हैं। चाहे वह किसी जाति की हो और पारिवारिक आय 1.80 लाख रूपये तक हो। उपरोक्त के अतिरिक्त वर व वधु में से एक दिव्यांग है तो 41,000/- रूपये है, दोनों दिव्यांग है तो 51,000/- रूपये दिये जाने का प्रावधान है।  सभी सदस्यों की विभिन्न स्त्रोतों से पारिवारिक आय भी 1.80 लाख रूपये तक हो।
 मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए शादी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा विवाह उपरान्त विवाह की तिथि से 6 माह की अवधि तक shaadi.edisha.gov.in पर शादी का पंजीकरण करवाते समय अपना आवेदन कर सकता है। shaadi.edisha.gov.in पर स्कीम का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर दर्शाई गई श्रेणी में से अपने वर्ग अनुसार चयन करवाएं। 
 मुख्यमंत्री सामाजिक समरस्ता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना

 हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी अनुसूचित जाति लड़‌के लड़की से गैर अनुसूचित जाति के लड़‌के लड़की द्वारा विवाह करने पर 2,50,000/- रूपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क करें। कार्यालय का दूरभाष नं. 01664-242629, कमरा नं. 164, प्रथम तल, लघु सचिवालय, भिवानी में जाकर और अधिक जानकारी ले सकते है l