योजनाओं का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के मामले में पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार

 
योजनाओं का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के मामले में पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार

भिवानी।

पुलिस अधीक्षक भिवानी नीतीश अग्रवाल भा०पु०से० के द्वारा थाना साइबर क्राइम पुलिस भिवानी को जिले में आम नागरिकों से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ऐसे आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी व कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में ले जाने के निर्देश दिए हुए हैं जो इन्हीं निर्देशों के तहत कार्रवाई करते हुए थाना साइबर क्राइम पुलिस भिवानी की टीम ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी शगुन योजनाओं के नाम पर आम नागरिकों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपित महिला सहित कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

प्रबंधक थाना साइबर क्राइम भिवानी उप निरीक्षक विकास कुमार ने जानकारी देते हुए बतलाया कि पुलिस को नीरज निवासी जाटू लोहारी, जिला भिवानी ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बतलाया कि उन्हें शगुन हरियाणा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर काउंसिल में नौकरी लगने के नाम पर आरोपियों के द्वारा 07 लाख रुपए लिए गए थे लेकिन आरोपियों के द्वारा उनका झूठ जॉइनिंग लेटर व आई कार्ड जारी किए गए थे।  जो इस शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग संख्या 07 दिनांक 24.02.2025 धारा 316 (2) 318( 4) 319(2)61 (2) भारतीय न्याय संहिता के तहत थाना साइबर क्राइम भिवानी में दर्ज किया था।

अभियोग में महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन करते हुए दिनांक 03.03.2025 को थाना साइबर क्राइम भिवानी के सहायक उप निरीक्षक कर्मबीर सिंह ने अपनी टीम के साथ अभियोग में दो मुख्य आरोपियों को पानीपत से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बलजीत पुत्र राज सिंह  निवासी बड़ेसरा जिला भिवानी व रितु पुत्री राजबीर निवासी बडेसरा जिला भिवानी के रूप में हुई थी।

पुलिस टीम के द्वारा दोनों मुख्य आरोपियों को पेश माननीय न्यायालय में कर 05 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया था।

वही अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दिनांक  04.03.2025 को तीसरे आरोपी संजय कुमार पुत्र कौर सिंह निवासी सिरसाना जिला हिसार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी।

पुलिस टीम के द्वारा दिनांक 07.03.2025 को अभियोग में आरोपी बलकार निवासी जींद व गुलशन निवासी चंडीगढ़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों से 11 सीपीयू, 10 एलसीडी, 03 प्रिंटर, 02 बायोमेट्रिक डिवाइस, 13 मोबाइल फोन, पेमेंट स्लिप बुक 8, चेक बुक 22, पासबुक 11, एटीएम 11, एक गाड़ी, दो चांदी के सिक्के, दो चांदी की अंगूठी व 1,57,000/- रुपए नगद बरामद किए गए हैं।

पुलिस टीम के द्वारा 1,21,000/- रूपयों को बैंक खाते में फ्रिज करवाया गया है।

मुख्य आरोपी बलजीत ने पूछताछ करने पर बतलाया कि हरियाणा राज्य में एक गिरोह बनाकर फेक वेबसाइट के माध्यम से हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी। धोखाधड़ी के लिए आरोपियों के द्वारा शगुन ग्रामीण हेल्थ व फैमिली वेलफेयर काउंसिल के नाम से फर्म का गठन किया गया था जिसकी वेबसाइट बनाकर हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में इस फॉर्म का प्रचार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किया गया था।

इसके लिए आरोपियों ने अपने दलालों के माध्यम से कुछ लोगों का लाखों रुपए लेकर फॉर्म भरवा कर फिर जिला हिसार में उनका पेपर लेकर करीब 50 युवकों को अपने फर्म दलाल के माध्यम से रुपए लेकर भर्ती किया था। इन्हें अलग-अलग पद पर नियुक्त करके अलग-अलग गांव में जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, लड़की सम्मान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना व प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना के नाम पर भोले भाले नागरिकों को इन योजनाओं के लाभ दिलाने के नाम पर उनकी पर्ची काटने के लिए कहा गया था। 

आरोपियों ने धोखाधड़ी के लिए भर्ती किए गए युवकों को जॉइनिंग लेटर, आई कार्ड व पेमेंट स्लिप बुक जारी की थी जो धोखाधड़ी के लिए भर्ती किए गए युवकों को उनके पद के हिसाब से मासिक वेतन भी दिया जाता था। आरोपियों ने अपने इस कार्य के लिए जिला भिवानी, जिला जींद व जिला यमुनानगर में दफ्तर खोले थे।

पुलिस टीम के द्वारा आज आरोपी बलजीत, संजय व रितु को पेश माननीय न्यायालय में किया गया जहां माननीय न्यायालय ने तीनों मुख्य आरोपियों को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस टीम के द्वारा आरोपी बलकार व गुलशन को पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी वहीं अभियोग में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे।