गुरुग्राम की हाउसिंग सोसाइटी खाली करने के आदेश 

 
गुरुग्राम की हाउसिंग सोसाइटी खाली करने के आदेश 

गुरुग्राम में प्रशासन ने एक हाउसिंग सोसाइटी खाली करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डिप्टी कमिश्नर ने BNS की धारा 163 भी लगा दी है। जिसके बाद यहां रहने वाले लोगों को 15 दिन के भीतर फ्लैट खाली करने को कहा गया है।

प्रशासन ने तर्क दिया कि फरवरी 2022 में सेक्टर 109 स्थित इस चिंटेल्स पैराडिसो का एक टावर गिर गया था। जिसके बाद सोसाइटी की बिल्डिंग को खतरनाक घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद 140 परिवार अभी भी यहां रह रहे हैं। वह उचित मुआवजा या इसके बदले दूसरा फ्लैट देने की मांग कर रहे हैं।

वहीं सोसाइटी की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान राकेश हुड्‌डा ने इन आदेशों को गलत बताया। उनका कहना है कि बुधवार को वह अधिकारियों से मिलने गए थे, तब उन्हें फ्लैट खाली न करने की बात कही गई थी। अब इस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं। 

DC अजय कुमार ने कहा कि केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CBRI) ने अपनी जांच रिपोर्ट में चिंटेल्स पैराडिसो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टावर A, B व C को रहने के हिसाब से असुरक्षित घोषित किया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर तीनों टावर में रह रहे लोगों की जिंदगी और प्रॉपर्टी को नुकसान के खतरे को देखते हुए यह आदेश दिए गए हैं।

इस संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के साथ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के आधार पर संबंधित निवासियों को तत्काल निकासी के आदेश दिए हैं।

DC ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया DC के मुताबिक तीनों टावर में रहने वाले लोगों को 15 दिन में पूरा परिसर खाली करना होगा। इसके अलावा खाली फ्लैट का कब्जा इसे बनाने वाली मैसर्स चिंटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपना होगा। आदेशों की निगरानी के लिए डीटीपी (ई) गुरुग्राम को नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है।

फ्लैट खाली नहीं किया तो होगी कानूनी कार्रवाई DC की तरफ से जारी आदेशों में यह भी कहा गया है कि आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस बल की सहायता भी ली जा सकती है। अगर कोई इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार तहत कार्रवाई की जाएगी।

धमाके से कई घरों की छत गिरी, 2 महिलाओं की मौत चिंटल्स पैराडिसो सोसाइटी में 10 फरवरी 2022 को डी टावर में धमाके के साथ कई फ्लैटों की छत गिर गई थी। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई थी, जबकि एक व्यक्ति जख्मी हुआ था। अंदर फंसे लोगों को NDRF की टीम ने 48 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर निकाला था। पूरे देश में इस हादसे की चर्चा हुई थी।

डेवलपर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज घटना के बाद पुलिस ने डेवलपर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद परिसर में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन भी हुए। बाद में स्ट्रक्चरल ऑडिट होते रहे और सोसाइटी के सभी 9 टावर रहने के लिए असुरक्षित कर दिए गए। यहां रहने वाले लोग फ्लैट के बदले फ्लैट या फिर बाजार कीमत के हिसाब से ब्याज समेत अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद भी रेजिडेंट्स की सारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं।