लाइसेंसी हथियारों के उपयोग पर सरकारी सख्ती- हर फायरिंग की देनी होगी जानकारी
हरियाणा में शस्त्र लाइसेंस के नियम सख्त! हथियार के उपयोग, स्थान और कारतूसों का विवरण 30 दिन में देना अनिवार्य। डीसी साहिल गुप्ता ने दी नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई की चेतावनी।
May 14, 2026, 16:41 IST
भिवानी, 14 मई। डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि सरकार के नए निर्देशानुसार सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने लाइसेंसी हथियार के प्रत्येक उपयोग की सूचना संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट में उपयोग की तिथि, स्थान, उद्देश्य, प्रयुक्त कारतूसों की संख्या एवं प्रकार सहित खाली कारतूस जमा कराने का विवरण देना होगा। यदि खाली कारतूस उपलब्ध नहीं हैं, तो उसका कारण बताना आवश्यक होगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
डीसी गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने लाइसेंसी हथियारों के उपयोग की निगरानी को और अधिक सख्त करने का निर्णय लिया है। गृह विभाग की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अवैध हथियारों तथा वैध हथियारों के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगाने के लिए नई कार्ययोजना तैयार की गई।
डीसी ने सरकार के निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि जो लाइसेंस धारक आवश्यक जानकारी देने में विफल रहेंगे या जिनकी व्याख्या असंतोषजनक पाई जाएगी, उनके मामलों को शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण के समय प्रतिकूल रूप से देखा जाएगा। उन्होंने जिले के सभी लाइसेंस धारकों का आह्वान किया है कि वे सरकार द्वारा जारी शस्त्र के नई नियमों का पूर्ण पालन करें।
डीसी गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने लाइसेंसी हथियारों के उपयोग की निगरानी को और अधिक सख्त करने का निर्णय लिया है। गृह विभाग की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अवैध हथियारों तथा वैध हथियारों के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगाने के लिए नई कार्ययोजना तैयार की गई।
डीसी ने सरकार के निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि जो लाइसेंस धारक आवश्यक जानकारी देने में विफल रहेंगे या जिनकी व्याख्या असंतोषजनक पाई जाएगी, उनके मामलों को शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण के समय प्रतिकूल रूप से देखा जाएगा। उन्होंने जिले के सभी लाइसेंस धारकों का आह्वान किया है कि वे सरकार द्वारा जारी शस्त्र के नई नियमों का पूर्ण पालन करें।

