Haryana School POCSO Guidelines 2026: स्कूलों में बाल यौन शोषण रोकने के लिए जिलास्तर पर होंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम — अध्यक्ष तृप्ति श्योराण
स्कूलों में पोक्सो मामलों को लेकर हरियाणा बाल अधिकार आयोग की पहल
जिलास्तर पर होंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम
चंडीगढ़ , 27 अगस्त - हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े अपराधों की जानकारी देने के लिए जिलास्तर पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है।
आयोग की अध्यक्ष तृप्ति हरिपाल श्योराण ने बताया कि इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षकों, स्कूल प्राचार्यों, बीईओ , डीईओ तथा स्कूलों में गठित पोक्सो समितियों के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों को पोक्सो एक्ट के प्रावधानों, शिकायत प्राप्त होने पर की जाने वाली तत्काल कार्रवाई तथा मामले की रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संबंध में व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा कि आयोग के संज्ञान में आए मामलों की जांच के दौरान यह पाया गया कि पोक्सो अधिनियम से संबंधित कई मामलों में विद्यालयों के प्राचार्यों एवं शिक्षकों में पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों एवं उनकी अनुपालना के संबंध में पर्याप्त समझ का अभाव है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्राचार्यों एवं शिक्षकों को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में नियमित रूप से जागरूक एवं प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। यह पहल स्कूलों को पोक्सो से जुड़े अपराधों के प्रति अधिक सजग और संवेदनशील बनाने के साथ-साथ बच्चों के लिए सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों और स्कूल प्रशासन को पोक्सो के प्रावधानों की पर्याप्त जानकारी होना बेहद जरूरी है। इससे स्कूल में इस प्रकार की शिकायत सामने आने पर संबंधित लोग यह समझ सकेंगे कि तत्काल क्या कदम उठाए जाने हैं और मामले की सूचना किन सक्षम अधिकारियों अथवा संबंधित एजेंसियों को दी जानी है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कैथल जिले से की गई है। इसके बाद अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।