हरियाणा बिजली सरचार्ज माफी योजना की डेट बढ़ी
हरियाणा ऊर्जा विभाग ने बिजली सरचार्ज माफी योजना की डेट को बढ़ा दिया है। अब डिफाल्टर उपभोक्ता 11 नवंबर तक इस योजना का लाभ लेते हुए अपने बकाया बिजली बिल जमा करवा सकते हैं। प्रदेश में 12 मई से सरचार्ज माफी योजना प्रदेश में लागू हुई थी।
बकाया बिजली बिलों के निपटारे के लिए लाई गई इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ता श्रेणियों, कृषि श्रेणी, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है।
यह योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध है, जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफॉल्टर थे और आज की तारीख तक डिफॉल्टर बने हुए हैं। प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवासन ने बताया कि एकमुश्त भुगतान किया जाता है, तो पात्र सभी घरेलू, कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा।
कनेक्शन काटे गए उपभोक्ताओं के मामले में, एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर, लागू होने वाले पुनः कनेक्शन आदेश शुल्क को चार्ज करने के बाद दोबारा कनेक्शन किया जाएगा। बशर्ते कि कृषि श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए छह महीने के भीतर कनेक्शन काटा गया हो (कृषि श्रेणी में कनेक्शन दो साल से अधिक पुराना कटा नहीं हो सकता है)। छह महीने या दो साल (जैसा भी मामला हो) से अधिक पुराने कनेक्शन के मामले में आवेदक को नया उपभोक्ता माना जाएगा।
सरचार्ज माफी योजना के सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को मुख्य अभियंता वाणिज्यिक अनिल शर्मा द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी ऑपरेशन के कार्यकारी अभियंता और एसडीओ उपभोक्ताओं से बातचीत करेंगे, उन्हें योजना के लाभों के बारे में शिक्षित कर सुनिश्चित करेंगे। संबंधित एसडीओ कार्यालय उपभोक्ता को दिए गए सरचार्ज माफी योजना के लाभ के लिए एक अलग रजिस्टर बनाए रखेंगे।

