Haryana Govt Jobs for Agniveers: एचपीएससी और एचएसएससी भर्तियों में मिलेगा आरक्षण, विभागों से रिक्तियां तलब
पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों की पहचान का काम शुरू
हरियाणा सरकार ने सभी विभागों से मांगा रिक्तियों का ब्यौरा
चंडीगढ़, 26 अगस्त- हरियाणा सरकार ने राज्य के पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में दिए गए क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण का लाभ देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में रिक्त पदों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी पत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों तथा बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
यह कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा 18 अगस्त, 2026 को जारी निर्देशों के तहत की जा रही है, जिनमें हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया है।
जारी पत्र के अनुसार, सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में सीधी भर्ती कोटे के तहत उपलब्ध रिक्तियों का पता लगाने का निर्णय लिया है, ताकि हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
सभी संबंधित विभागों से पदवार एवं श्रेणीवार रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। इसमें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों के नाम, उन पर लागू आरक्षण प्रतिशत तथा पूर्व अग्निवीरों के लिए उपलब्ध संभावित रिक्तियों की संख्या का विवरण देना होगा।
विभागों को अनारक्षित, अन्य अनुसूचित जाति (ओएससी), वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी), पिछड़ा वर्ग-ए (बीसी-ए), पिछड़ा वर्ग-बी (बीसी-बी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्धारित प्रोफार्मा में माहवार पूर्व अग्निवीर भर्ती की स्थिति की जानकारी भी मांगी गई है, ताकि सरकार को विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में पूर्व अग्निवीरों के लिए उपलब्ध अवसरों की समग्र स्थिति का आकलन हो सके।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों को उनके अधीन आने वाले विभागों, बोर्डों और निगमों में उपलब्ध रिक्तियों का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं।