हरियाणा में शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में होगा बदलाव, कपल केस में CM करेंगे फैसला

 
हरियाणा में शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में होगा बदलाव, कपल केस में CM करेंगे फैसला

हरियाणा में शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी (OTP) को लेकर बदलाव की सुगबुगाहट है। ट्रांसफर को लेकर शिक्षा निदेशालय स्तर पर एक संशोधित प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को भेजा गया है।

विशेष बात यह है कि इस बार कपल (पति-पत्नी) ट्रांसफर केस में मिलने वाले अतिरिक्त अंकों को लेकर असमंजस बनी हुई है। प्रस्ताव में इस विषय पर निर्णय मुख्यमंत्री की मंजूरी पर टिका है।

 शिक्षा विभाग ने कुछ बिंदुओं पर मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी के प्रारूप से छूट मांगी है। इनमें कपल केस के अंकों के अलावा सर्विस रूल के तहत शिक्षकों को दी गई मेजर (गंभीर) या आंशिक (हल्की) पेनल्टी को भी स्कोर में शामिल करने का प्रस्ताव है।

पेनल्टी से नंबर कटेंगे

शिक्षक को सर्विस पीरियड में पेनल्टी मिली है तो उसके अंकों में कटौती की जाएगी, जिससे उसको ट्रांसफर प्राथमिकता प्रभावित हो सकती है।

संशोधित पॉलिसी का उद्देश्य पारदर्शिता और निष्पक्षता को बेहतर करना है ताकि वास्तविक जरूरतमंद शिक्षकों को वरीयता के आधार पर तबादला का लाभ मिल सके। अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री की अंतिम मुहर पर टिकी हैं। जिसके बाद ही शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।