हरियाणा सरकार देगी सिख दंगा पीड़ितों के परिजनों को नौकरी
हरियाणा सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को नौकरी देने का निर्णय लिया है। यह नौकरियां हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से दी जाएंगी।
डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि लेवल-1, लेवल-2 और लेवल-3 के तहत योग्यता के आधार पर नौकरी प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उन परिवारों को मिलेगी, जिनके सदस्य की 1984 के दंगों में हरियाणा या हरियाणा से बाहर मृत्यु हुई थी। नौकरी हरियाणा में ही दी जाएगी।
डीसी ने बताया कि, भिवानी जिले के प्रभावित परिवारों को 17 दिसंबर की शाम 5 बजे तक अपने आवश्यक दस्तावेज लघु सचिवालय स्थित डीसी कार्यालय के कमरा नंबर 88 में जमा करवाने होंगे। समय पर दस्तावेज जमा करवाना महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें सरकार के पास भेजा जा सके।
जमा किए जाने वाले दस्तावेजों में मृतक का नाम, मृत्यु की तिथि और स्थान, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, एफआईआर की प्रति या कोई अन्य संबंधित कागजात शामिल होने चाहिए। ये दस्तावेज यह सिद्ध करें कि व्यक्ति की मृत्यु 1984 के सिख विरोधी दंगों में हुई थी।
नौकरी के लिए आवेदन करने वाले परिवार के सदस्य को अपना नाम, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, मृतक के साथ संबंध, आयु, जन्म तिथि और श्रेणी (एससी, ओबीसी, एसटी, सामान्य) की जानकारी देनी होगी।
इसके अतिरिक्त, पीड़ित परिवार का हरियाणा या वर्तमान निवास स्थान (केंद्र शासित प्रदेश या अन्य राज्य) का रिहायशी प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। नौकरी पाने वाले सदस्य के परिवार के अन्य सदस्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) या शपथ पत्र भी जमा करना होगा।

