हरियाणा बकाया वसूली हेतु एकमुश्त निपटान योजना: लाभ 27 तक
भिवानी।
नागरिक हरियाणा बकाया वसूली हेतु एकमुश्त निपटान योजना-2025 (ओटीएस योजना) का लाभ 27 सितंबर तक लेे सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारी विभाग की वेबसाईट हरियाणाटैक्स.जीओवी.इन पर आवेदन कर सकते हैं।
कराधान आयुक्त (बिक्री कर) उप-आबकारी तारा चन्द डाबला ने ये जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा एकमुश्त समाधान योजना-2025 हरियाणा के उन करदाताओं के लिए है, जो विभिन्न कारणों से अपने करों की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाए थे।
इस योजना के तहत ब्याज व जुर्मानें की राशि माफ करते हुए, 10 लाख रुपये तक के बकाया वाले करदाताओं को कर की बकाया एक लाख रुपये तक अतिरिक्त की छूट प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा ओटीएस योजना-2025 अप्रत्यक्ष कर बकाया के बकाय को चुकाने और छोटे एवं मध्यम करदाताओं को लंबे समय से चली आ रही देनदारियों को निपटाने में मदद करने के लिए एक रणनीतिक कदम उठाया है। ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट, कर बकाया पर महत्वपूर्ण छूट और सरल आवेदन प्रक्रिया के साथ यह योजना जीएसटी से पहले के कर संबंधी मुद्दों को नियमित करने का एकमुश्त अवसर प्रदान करती है।
योजना के तहत दी जाने वाली राहत क्रमश: सभी स्लैबों में ब्याज और जुर्माने की पूर्ण छूट, 10 लाख रूपए तक के बकाया पर एक लाख तक की कर छूट योजना के तहत दी गई है।
इसी प्रकार से कुल बकाया कर देय 10 लाख रूपए तक कर देय पर छुट एक लाख रूपए और ओटीएस के तहत देय कर पर शेष कर का 40 प्रतिशत, 10 लाख से 10 करोड़ तक बकाया कर देय पर ओटीएस के तहत देय कर का 50 प्रतिशत व 10 करोड़ से ऊपर बकाया कर देय पर ओटीएस के तहत देय कर का 100 प्रतिशत प्रावधान दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारी 27 सितम्बर 2025 तक व्यापारी विभाग की वेबसाईट हरियाणाटैक्स.जीओवी.इन पर आवेदन कर सकता है।