SIR 2026 Haryana Election Commission: मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान की तिथि में बदलाव, अब 6 नवंबर को होगा अंतिम प्रकाशन

भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2026) अभियान के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।
 
voter list final publication date Haryana

SIR 2026: चुनाव आयोग ने प्रदेश के मतदाताओं को दिया एक और मौक़ा

 30 सितंबर तक बढ़ाई दावे एवं आपत्तियां दाख़िल करने की तारीख़

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 6 नवंबर को होगा

चंडीगढ़, 29 अगस्त- भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तारीख़ों में फिर से बदलाव किया है।

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावे एवं आपत्तियां 31 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक दाख़िल की जा सकेंगी। इसके साथ ही दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 31 जुलाई से 28 अक्टूबर तक करना होगा।

संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 6 नवंबर को होगा।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया कि राज्य के मतदाताओं के हितों का ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग ने तारीख़ों में बदलाव किया है। इससे उन पात्र नागरिकों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश निर्धारित अवधि में मतदाता सूची से संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करा सके हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने और सूची में दर्ज मतदाताओं के विवरण को त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से आयोग कार्य कर रहा है।

यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों तथा घोषणा-पत्र सहित दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। अभी तक कुल 87262 फॉर्म नंबर-6 प्राप्त हुए हैं। 6167 फॉर्म नंबर 7 व 79246 फॉर्म नंबर 8 प्राप्त हुए हैं ।

मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा अब तक 41,59,707 नोटिस जारी किए गए हैं जबकि 21,98,288 आपत्तियों का निपटारा किया गया है ।

सभी नागरिकों से अपील है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच लें। किसी प्रकार की गलती होने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज करवाएं।

किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए नागरिक अपने BLO/ERO/AERO कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ECINET App पर Book a Call सुविधा अथवा मतदाता हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।