- विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार दे रही तीन लाख रुपए तक का ऋण: एडीसी
हरियाणा सरकार की नई पहल! विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ₹3 लाख तक का ऋण। समय पर भुगतान करने पर 100% ब्याज माफी। जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया।
May 14, 2026, 16:43 IST
भिवानी, 14 मई। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विशेष ऋण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वे अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बन सकें।
अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबू लाल करवा ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि महिलाएं इस ऋण राशि से अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाएं उठा सकती हैं, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए से कम हो। आवेदन के समय महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा पूर्व में लिया गया कोई ऋण डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान, अधिकतम 50 हजार रुपए तक हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा, टैक्सी, टेलरिंग, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ निर्माण, फूड स्टॉल, अचार निर्माण, हलवाई की दुकान, बिस्कुट निर्माण, हैंडलूम और आइसक्रीम यूनिट जैसे स्वरोजगार शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि ऋण प्राप्त करने के लिए महिलाओं को आवेदन पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाकशुदा प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो और रिहायशी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करवाने होंगे। महिलाएं आवेदन एवं अधिक जानकारी के लिए महम रोड़ नई बस्ती स्थित मकान नंबर 60 महिला विकास निगम कार्यालय या फोन नंबर 7507189640 पर संपर्क कर सकती हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबू लाल करवा ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि महिलाएं इस ऋण राशि से अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाएं उठा सकती हैं, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए से कम हो। आवेदन के समय महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा पूर्व में लिया गया कोई ऋण डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान, अधिकतम 50 हजार रुपए तक हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा, टैक्सी, टेलरिंग, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ निर्माण, फूड स्टॉल, अचार निर्माण, हलवाई की दुकान, बिस्कुट निर्माण, हैंडलूम और आइसक्रीम यूनिट जैसे स्वरोजगार शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि ऋण प्राप्त करने के लिए महिलाओं को आवेदन पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाकशुदा प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो और रिहायशी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करवाने होंगे। महिलाएं आवेदन एवं अधिक जानकारी के लिए महम रोड़ नई बस्ती स्थित मकान नंबर 60 महिला विकास निगम कार्यालय या फोन नंबर 7507189640 पर संपर्क कर सकती हैं।

