- उच्च शिक्षा के लिए छात्राओं को मिलेगा पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान: एडीसी
 

- महिला विकास निगम देगा ब्याज अनुदान, लड़किया देश या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए ले सकती है ऋण
 
 
उच्च शिक्षा ऋण सहायता

भिवानी, 01 जुलाई। एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने कहा कि हरियाणा सरकार लड़कियों एवं महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक ब्याज दर के कारण कोई भी छात्रा या महिला उच्च शिक्षा से वंचित न रहे।
एडीसी ने बताया कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से यह योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत देश एवं विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों से लिए गए शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा की जाती है।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा अन्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं एवं महिलाओं को बैंक के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण पर देय ब्याज की पांच प्रतिशत राशि हरियाणा महिला विकास निगम वहन करता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आय अथवा जाति से संबंधित कोई शर्त निर्धारित नहीं है। केवल आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि यह योजना छात्राओं एवं महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है। वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा महिला विकास निगम भिवानी द्वारा 36 छात्राओं एवं महिलाओं को 37 लाख 70 हजार 449 रुपये की ब्याज अनुदान राशि प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने पात्र छात्राओं एवं महिलाओं से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। योजना संबंधी अधिक जानकारी एवं आवेदन के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय, मकान नंबर-60, महम रोड़, भिवानी में संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 75071-89640 अथवा दूरभाष नंबर 01664-243985 पर भी संपर्क किया जा सकता है।