शादी विवाह या किसी अन्य दूसरे कार्यक्रम में ऊंची आवाज में डीजे बजाया तो खैर नहीं- डॉक्टर राजश्री

 
शादी विवाह या किसी अन्य दूसरे कार्यक्रम में ऊंची आवाज में डीजे बजाया तो खैर नहीं- डॉक्टर राजश्री

ट्रैक्टरों पर कानफोड म्यूजिक सिस्टम बजाने पर भी होगी कार्रवाई

झज्जर 

डीजीपी हरियाणा ओपी सिंह के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने सभी थाना प्रबंधक चौकी प्रभारियों को रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मे लाई जाए। उन्होंने आमजन से भी कहा है कि अगर कोई भी रात 10:00 बजे के बाद डीजे बजता है तो आप उसकी सूचना डायल 112 पर दे सकते हैं जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से मौका पर पहुंचकर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति रात 10 बजे से पहले तथा सुबह 6 बजे के बाद डीजे अथवा लाउडस्पीकर चलाना चाहता है तो इसके लिए उसे प्रशासनिक अनुमति लेना आवश्यक है। 

अनुमति लेकर भी डीजे या लाउडस्पीकर नियम अनुसार निर्धारित की गई आवाज तक ही बजाया जा सकता है। जिससे कि ध्वनि प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो।

पुलिस कमिश्नर ने डीजे संचालकों को भी निर्देश दिए हैं कि वे सभी डीजे संचालक अपने डीजे वाहन पर एक पट्टिका/प्लेट लगाएंगे, जिस पर पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह की तरफ से जारी की गई हिदायतें लिखी होंगी। जिनमें रात 10:00 बजे के बाद डीजे बजाना कानूनन अपराध है, यदि किसी कार्यक्रम में 10:00 बजे के बाद डीजे बजते हुए पाया गया तो डीजे संचालक व डीजे बजवाने वाले, दोनों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि विवाह शादियों में अथवा अन्य अवसर पर डी जे अथवा लाउडस्पीकर की ऊंची आवाज व लापरवाही से की जाने वाली आतिशबाजी लोगों की परेशानी का कारण बनता है। दरअसल, झज्जर जिला में कुछ सामुदायिक केंद्र व मैरिज पैलेस आवासीय कालोनियों में स्थित है, जहां अक्सर शादी अथवा किसी अन्य समारोह के दौरान करकश आतिशबाजी, ऊंची ध्वनि में डीजे व लाउडस्पीकर के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पडता है। 

एक तरफ जहां विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं बीमार व हर आयु वर्ग के लोगो को किसी न किसी तरह से परेशानी होती है। ध्वनि प्रदूषण से होने वाली परेशानियों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने जिला के सभी थाना प्रबंधकों व चौकी प्रभारियों को नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार निवारक कार्यवाही करने के निर्देश किए हैं। 

दिन में भी बिना अनुमति के ऊंची आवाज में डीजे बजाने के कारण ऊंची ध्वनि से होने वाली परेशानियों से आमजन को तुरंत राहत दिलाने तथा ऊंची आवाज में डीजे व लाउडस्पीकर चलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीजे पर अश्लील गाने नहीं बजाये जाएंगे अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सड़कों पर ट्रैक्टरों के पीछे कानफोड म्यूजिक सिस्टम बजाता हुवा पाया जाता है तो तुरंत ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई करें आजकल देखने में आ रहा है कि गांव और शहरी इलाकों में लड़के ट्रैक्टर की सीट के पीछे बड़े म्यूजिक सिस्टम लगवा कर उन्हें मोडिफाई करवा कर बहुत तेज आवाज में बजाते हैं जिससे दूसरे चलने वाले वाहनों तथा राहगीरों का ध्यान भी भटक जाता है और हादसे होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए इन पर भी कार्रवाई की जाएगी।