DLSA Bhiwani Awareness Camp: नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी बचाव नहीं, कानून की नजर में 18 वर्ष से कम आयु का हर व्यक्ति बच्चा
भिवानी के राजकीय कन्या हाई स्कूल लोहानी में पॉक्सो अधिनियम पर विधिक जागरूकता शिविर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने विद्यार्थियों को दी कानूनी जानकारी।
राजकीय कन्या हाई स्कूल लोहानी में पॉक्सो अधिनियम पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव डीएलएसए पवन कुमार ने दी कानूनी जानकारी
भिवानी, 22 अक्टूबर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. गगनदीप कौर सिंह के मार्गदर्शन में राजकीय कन्या हाई स्कूल, लोहानी में बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव डीएलएसए पवन कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विद्यार्थियों को कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी।
सीजेएम पवन कुमार ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने वाला एक प्रभावी एवं संवेदनशील कानून है। उन्होंने विद्यार्थियों को अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, अपराधों की जांच प्रक्रिया, दोषियों के लिए निर्धारित दंड तथा पीड़ित बच्चों को उपलब्ध नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में बच्चा है और पॉक्सो अधिनियम के तहत नाबालिग की सहमति को कानूनी बचाव के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता।

उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे के साथ यौन अपराध होने की जानकारी मिले या ऐसा होने का संदेह हो, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्राधिकारी को देना आवश्यक है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
शिविर के दौरान विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध की स्थिति में बिना डर के सहायता लेने के बारे में जागरूक किया गया। पैनल अधिवक्ता सुमन कुमारी और अधिकार मित्र लक्ष्मी ने भी पॉक्सो अधिनियम, 2012 के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।
कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्राचार्या ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी का आभार व्यक्त किया। शिविर में पैनल अधिवक्ता सुमन कुमारी, अधिकार मित्र लक्ष्मी, डीएलएसए के प्रतिनिधियों, विद्यालय स्टाफ तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया।