दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल कैद व जुर्माना

 
दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल कैद व जुर्माना

 नाबालिग लड़की को घर में लेजाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी  को माननीय अजय पराशर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को  भिवानी की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए ( 06 पोस्को एक्ट के तहत 20 साल कैद की सजा ₹ 25,000/-/- जुर्माना, धारा 87 भारतीय न्याय संहिता के तहत 07 वर्ष कैद की सजा व ₹ 10,000 रुपए जुर्माना) की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

इस मामले में  थाना जूई कला पुलिस ने वर्ष 2024 में अभियोग पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2024 में थाना जूई कला पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें नाबालिक लड़की ने आरोपी के द्वारा नाबालिग को  रात के समय घर के अंदर ले जाकर व दुष्कर्म करने के मामले में अभियोग दर्ज किया गया था।

थाना जूई कला पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। इसके बाद नाबालिग के माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था।

जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी  कर्मवीर उर्फ जोगिंदर पुत्र सुरेंद्र निवासी देवसर, भिवानी को 20 साल कैद की सजा सुनाई  व कुल 35,000/- रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

पुलिस अधीक्षक भिवानी मनबीर सिंह भा०पु०से० ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व  पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें। पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।