नाबालिक से छेड़छाड़ करने के दोषी को 3 वर्ष कैद व जूर्माना
एडीजे सुरुचि अटरेजा सिंह के द्वारा आरोपी को सुनाई गई सजा। जिला भिवानी में रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना शहर पुलिस भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें शिकायतकर्ता पिता ने पुलिस को बतलाया कि दिनांक 10.01.2024 को आरोपी उनकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया था वहीं आरोपी के द्वारा उनकी लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की थी।
जो इस शिकायत पर थाना शहर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना शहर भिवानी में दर्ज किया था।
थाना शहर पुलिस के द्वारा अभियोग अंकित करने के पश्चात तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था जो माननीय न्यायालय ने आरोपी को ट्रायल के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 03 वर्ष कैद व 10, 000/- हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
आरोपी की पहचान रोहित उर्फ कालू पुत्र मनोज निवासी जवाहर चौक भिवानी के रूप में हुई है। माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को 08 पोस्को एक्ट के तहत 03 वर्ष कैद व ₹ 10,000/- रुपए का जुर्माना लगाया है।
आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार के द्वारा सभी प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए गए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध में तुरंत अभियोग अंकित कर तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाए ताकि पीड़ित को समय पर न्याय दिलाया जा।

