भिवानी में नाबालिग लड़की से अभद्रता करने वाले को 3 साल की कैद 

 
भिवानी में नाबालिग लड़की से अभद्रता करने वाले को 3 साल की कैद 

भिवानी में एक नाबालिग लड़की से अभद्रता करने के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। खरक खुर्द निवासी जयपाल को तीन साल की सश्रम कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जानकारी के अनुसार मामला 2024 में थाना सदर में दर्ज किया गया था। पीड़िता के पिता ने शिकायत दी थी कि आरोपी जयपाल रास्ते में उनकी बेटी को अभद्र इशारे करता था। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

नाबालिग के बयान करवाए

जांच में नाबालिग के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए। तकनीकी और भौतिक साक्ष्य जुटाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

एसपी मनबीर सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों, विशेषकर पोस्को एक्ट के मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाए। साथ ही साक्ष्य जुटाने और कोर्ट में मजबूत पैरवी कर पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए।