मनीषा मामलाः दो सोशल मीडिया अकाउंट पर मामला दर्ज
भिवानी
पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार भा०पु०से० के द्वारा जिला पुलिस को जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना किसी अधिकारी पुष्टि के झूठी व भड़काऊ पोस्ट डालकर जिले में कानून व्यवस्था को खराब करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब व इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने वाले संचालकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है जो जिले की साईबर सैल भिवानी के द्वारा मनीषा प्रकरण मामले में बिना किसी आधिकारिक तथ्यों के झूठी व भड़काऊ पोस्ट प्रकाशित करने व मृतक मृतका के चरित्र पर टिप्पणी करने व उसकी हत्या में उसकी परिवारजन व पिता की भूमिका पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर प्रकाशित करने के मामले में थाना सिविल लाईन पुलिस भिवानी में निम्नलिखित दो अभियोग अंकित किए गए हैं।
अभियोग संख्या 199 दिनांक 06.09.2025 धारा 196(1), 223(2), 356(2), 353(2) भारतीय न्याय संहिता व 67 ए, 72 आईटी एक्ट 2000 के तहत थाना सिविल लाईन भिवानी में दर्ज किया है।
2. अभियोग संख्या 201 दिनांक 07.09.2025 धारा 196(1), 223(2), 356(2), 353(2) भारतीय न्याय संहिता में 67 ए 72 आईटी एक्ट 2000 के तहत थाना सिविल लाईन भिवानी में दर्ज किया है।
वही एक अन्य मामले में ढिगावा जाटान निवासी चार युवकों के द्वारा फेसबुक पर मनीषा प्रकरण मामले में पिस्तौल दिखाकर मनीषा को न्याय दिलाने के बारे में एक वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर डाली गई थी जो पुलिस के द्वारा तुरंत फेसबुक अकाउंट संचालक से पूछताछ व जांच करने पर पाया कि युवकों के द्वारा जो पिस्टल वीडियो में दिखाई गई थी वह महज़ एक लाईटर था।
पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने जिले के आम नागरिक और सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों से कहा है कि बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के कोई भी भड़काऊ व झुठी वीडियो या खबर सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रकाशित न करें ऐसा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त व प्रभावी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

