New Delhi: दिल्ली-NCR में प्रदूषण फैलाने वालों की नहीं अब खैर ! आ गया अब ये नया नियम
New Delhi: दिल्ली-NCR से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली NCR में प्रदूषण फैलाने वाले सभी छोटे बड़े उद्यमों-संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। सरकार ने कहा है की जो भी इन इलाकों में में प्रदूषण फैलाए गया अब उनकी खैर नहीं होने वाली है। साथ ही अब सभी छोटे बड़े उद्यमों-संस्थानों पर एक समान जुर्माना नहीं लगेगा।
जानकारी के मुताबिक, ऐसे सभी इलाकों, जहां प्रदूषण का स्तर ज्यादा रहता है, को चिन्हित कर यह देखा जाएगा कि कौन से उद्यम और संस्थान एक्यूआई बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। Delhi NCR News
मिली जानकारी के अनुसार, बताया गया कि उनकी लोकेशन, कुल क्षेत्र, काम के स्केल और सप्ताह या माह भर में वहां कितने दिन कितना प्रदूषण रहा, इस आधार पर जुर्माना राशि तय की जाएगी। इससे छोटे उद्यमों व संस्थानों पर कम बोझ पड़ेगा। जिसका जितने दिन प्रदूषण होगा, उससे उतने ही दिनों का जुर्माना लिया जाएगा। Delhi NCR News
जानकारी के मुताबिक, प्रदूषण के मामलों में पांच आधार पर पर्यावरण क्षति का जुर्माना होगा। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देश के मुताबिक किसी भी उद्यम या संस्थान ने जितने दिन प्रदूषण नियमों का उल्लंघन किया, उन पूरे दिनों का जुर्माना पर्यावरण क्षति में शामिल होगा। इसके अलावा, जुर्माने की राशि तय करने के लिए संबंधित क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर, लोकेशन व अन्य आधार को शामिल किया गया है। Delhi NCR News
मिली जानकारी के अनुसार, CQM द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि संबंधित क्षेत्र में प्रदूषण इंडेक्स, जितने दिनों तक प्रदूषण नियमों का उल्लंघन किया गया, रुपयों में इसकी गणना), किस पैमाने पर उद्यम का संचालन किया गया और उस उद्यम या संस्थान की लोकेशन क्या है, किस उद्यम ने पर्यावरण को कितनी क्षति पहुंचाई है, इत्यादि के आधार पर जुर्माना तय किया जाएगा। Delhi NCR News
कितना लिया जाएगा जुर्माना
डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर
20 से 125 कि.वा. के डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिदिन 7500 रुपये
800 कि.वा. के डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिदिन 15000 रुपये Delhi NCR News
800 कि.वा. के डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिदिन 25000 रुपये
डीपीसीसी या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण न कराने पर Delhi NCR News
20000 वर्ग मीटर से बड़ा निर्माण पर 1,00,000 रुपये
20000 वर्ग मीटर से बडे़ निर्माण पर 2,00,000 रुपये
निर्माण व तोड़फोड़ के लिए वेबपोर्टल पर सेल्फ आडिट रिपोर्ट अपलोड न करने पर Delhi NCR News
20000 वर्ग मीटर तक के निर्माण के लिए 20000 रुपये
20000 वर्ग मीटर से बडे़ निर्माण के लिए 40,000
नियमों के अनुसार निर्माण साइटों पर एंटी स्माग गन कम या न लगाने पर Delhi NCR News
हर साइट पर 7500 रुपये प्रतिदिन प्रति साइट
धूल रोकने के उपाय न करने पर
500 वर्ग मीटर तक के निर्माण पर 7500 रुपये प्रतिदिन Delhi NCR News
500 वर्ग मीटर से बडे़ निर्माण पर 15000 रुपये प्रतिदिन
बिल्डिंग मैटीरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए
7500 रुपये हर मामले के लिए
जानकारी के मुताबिक, इसके अलावा बिना औपचारिकता पूरी किए औद्योगिक इकाई शुरू करने, प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल करने, धुआं रोकने के मानकों का पालन न करने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए जुर्माने का एक फार्मूला सेट किया गया है। Delhi NCR News
मिली जानकारी के अनुसार, यह फार्मूला उद्योगों की श्रेणी, इकाई का आकार, कितने दिन नियम तोड़ा के आधार पर सेट किया गया है।

