मुआवजा नहीं मिलने पर हाईवे पर कब्जा 

 
मुआवजा नहीं मिलने पर हाईवे पर कब्जा 

कुरुक्षेत्र में मंगलवार सुबह कुछ लोगों ने पिहोवा में स्टेट हाईवे नंबर 6 पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बीच सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली अड़ाकर दीवार बनानी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।

अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद हाईवे पर रखी ईंटें उठाई गईं और ट्रैफिक चालू कराया गया।

किसान का आरोप है कि PWD ने सन 1987 में मेरी जमीन पर सड़क बना दी थी। मैं 3 बार कोर्ट से केस जीत चुका हूं। अभी तक मुझे इसका मुआवजा नहीं मिला है। परेशान होकर कब्जा करने का फैसला किया। 

  • 22 मरले जमीन पर बनी सड़क: अमृतसरी फार्म के रहने वाले किसान बलविंद्र सिंह ने बताया कि मेरी 22 मरले जमीन पर बिना PWD ने बिना मुआवजा दिए सड़क बना दी। 2006 में मैंने सिविल कोर्ट में केस दायर किया। 2013 में पिहोवा कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 महीने में या तो किसान को मुआवजा दें या फिर सड़क को हटा लें।
  • 2018 में कोर्ट ने कब्जा दिलवाया: बलविंद्र ने आगे बताया कि सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर हमने कोर्ट में एक्जीक्यूशन फाइल की। सरकार के आपत्तियां खारिज होने के बाद 2018 में कोर्ट ने कब्जा दिलवाया। इसके बाद सरकार हाईकोर्ट गई, जहां भी उनकी याचिका खारिज हो गई।
  • 2023 में भी सड़क पर ईंटें लगाईं: किसान ने कहा कि 2023 में मैंने सड़क पर कब्जा लेने की कोशिश की। तब SDM ने कहा कि 2 चार दिन में मुआवजे के रुपए दे देंगे। उनके आश्वासन पर सड़क से ईंटें हटाईं। फिर भी मुआवजा देने की बजाय वे कोर्ट में चले गए। वहां से भी PWD को राहत नहीं मिली।
  • किसान बोला- कब्जा नहीं छोड़ेंगे: बलविंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह 11 बजे अपने साथियों के साथ डंपिंग जोन के पास सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉली लगाकर दीवार खड़ी कर दी। देखते ही देखते दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। नायब तहसीलदार ने समझाने की कोशिश की, लेकिन हम कब्जा नहीं छोड़ेंगे।

वहीं बलविंद्र के वकील मिथुन अत्रि ने बताया कि सरकार ने कोर्ट के आदेशों की लगातार अनदेखी की। बार-बार आश्वासन दिए गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब सेशन कोर्ट से भी सरकार की अपील खारिज हो चुकी है। 

  • पहले 5 लाख 50 हजार का मुआवजा मिला: PWD एक्सईएन ऋषि सचदेवा ने कहा कि ये काफी पुराना मामला है। जब जमीन का अधिग्रहण किया गया तो किसान को मुआवजा नहीं मिला। इन्होंने कोर्ट में केस किया तो इन्हें 5 लाख 50 हजार का मुआवजा मिल गया था। इन्होंने दोबारा कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने विभाग को मुआवजा बढ़ाकर देने को कहा था।
  • नियम के तहत मिलेगा मुआवजा: उन्होंने कहा, विभाग ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 2024 में फैसला आया कि जो निचली कोर्ट ने मुआवजा देने की बात कही है वो किसान को दी जाए। इसके खिलाफ विभाग ने सेशन कोर्ट में अपील की, लेकिन वो भी खारिज हो गई। फिर किसान ने मुझसे आकर भी मुलाकात की। मैंने कहा था कि नियम के मुताबिक जो मुआवजा बनेगा, दिया जाएगा। आज मुझे पता चला कि दोबारा इन्होंने हाईवे पर जाम कर दिया।
  • अमाउंट दिलवाने की कोशिश करेंगे: अधिकारी ने आगे कहा कि मैंने इन्हें समझाया है कि आपको पहले मुआवजा मिल चुका है। आपका जो अमाउंट का इश्यू इसे सुलझा लिया जाएगा। अगर इनकी अमाउंट बनती है तो हम विभाग से इनकी अमाउंट दिलवाने की कोशिश करेंगे।
  • हम टकराव नहीं चाहते: सचदेवा ने कहा कि अब रही कार्रवाई की बात, तो मुझे उस पर कानूनी राय लेनी पड़ेगी। सरकार का एक एक्ट है, उसके स्टडी करना है। मैं नहीं चाहता कि कोई टकराव हो। अगर इनका कोई वैध मुआवजा बनता है, तो हम आपसी सहमति से सरकार से दिलाने को तैयार हैं। स्टेट हाईवे को बंद नहीं किया जाना चाहिए। 
  • SHO जानपाल सिंह ने कहा कि ये मामला कोर्ट में चल रहा था। हमने किसान से रास्ता खोलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने रास्ता नहीं खोला। इसके बाद 2 से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ ही जो इनके साथ शामिल थे, उन्हें थाने में बुलाया गया है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।