दिल्ली-NCR में शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने 18 से 21 अक्टूबर तक पटाखे फोड़ने की परमिशन दी है।
CJI गवई ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 शर्तें रखीं-
1. गश्ती दल ग्रीन पटाखे बनाने वाले हर पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा।
2. ग्रीन पटाखों के डिब्बों पर लगे QR कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।
3. NCR क्षेत्र में बाहर से कोई भी पटाखा लाने की इजाजत नहीं होगी।
4. अगर नकली पटाखे पाए जाते हैं, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
5. 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी की जाएगी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को दिल्ली-NCR में पटाखा बनाने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जिन मैन्युफैक्चरर्स के पास ग्रीन पटाखा बनाने के लिए NEERI ((National Environmental Engineering Research Institute) और PESO ((Petroleum and Explosives Safety Organisation) का परमिट हैं, सिर्फ वे ही पटाखा बना सकते हैं।
जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक शर्त भी रखी थी। बेंच ने कहा कि वे कोर्ट के अगले आदेश तक NCR में कोई भी पटाखा नहीं बेचेंगे।

