POSCO Act Awareness Camp in Bhiwani: पॉक्सो अधिनियम बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून, सीजेएम पवन कुमार ने दी जानकारी

भिवानी के एसईडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पॉक्सो अधिनियम पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। सीजेएम पवन कुमार ने की शिरकत।
 
legal awareness camp Bhiwani

पॉक्सो अधिनियम बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभावी एवं संवेदनशील कानून: सीजेएम पवन कुमार

भिवानी, 24 सितम्बर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), भिवानी डॉ. गगनदीप कौर सिंह के मार्गदर्शन में ढ़ाणी शंकर स्थित एसईडी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 विषय पर आयोजित विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।  मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव डीएलएसए पवन कुमार ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीजेएम पवन कुमार ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने वाला प्रभावी एवं संवेदनशील कानून है। उन्होंने विद्यार्थियों को अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, अपराधों की जांच प्रक्रिया, दोषियों के लिए निर्धारित दंड तथा पीड़ित बच्चों को उपलब्ध नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि से बच्चा है और ऐसे मामलों में नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता। पैनल अधिवक्ता प्रिया लेघा ने पॉक्सो अधिनियम के तहत अनिवार्य सूचना देने के प्रावधानों पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में विद्यालय चेयरमैन जसवंत सहारण, प्रबंधक मैनेजर राकेश यादव और प्रधानाचार्य बिरेंद्र सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय मैनेजर विकास शर्मा, विद्यालय इंचार्ज मंजू दीक्षित सहित विद्यालय स्टाफ और अनेक विद्यार्थी मौजूद थे।